BIG NEWS : निर्धारित सीमा से अधिक मनी विड्रॉल पर अब देना होगा टैक्स : लोकसभा में बिल पास

मल्टीपल बैंक अकाउंट से कुल मिलाकर 1 करोड़ रुपए तक निकाल सकते है पैसे, ज्यादा निकालने पर देना होगा 2 फीसदी TDS

समाचार ऑनलाइन – अब आप साल में में एक निर्धारित अमाउंट तक ही अपना पैसा बैंक से निकाल सकेंगे. अगर निर्धारित राशि से अधिक मनी विड्रॉल करते हैं तो आपको टैक्स भरना पड़ जाएगा. क्योंकि लोकसभा में इस बदलाव को लेकर एक बिल पास हो चुका है. बताया जा रहा है कि बजट में पास किए गए इस प्रस्ताव का उद्देश्य कैश ट्रांजेक्शन में कमी लाना है.

https://hindi.news18.com/news/business/cash-withdrawal-limit-how-much-sbi-hdfc-pnb-icici-bank-customers-withdraw-aggregated-2-percent-tds-2228965.html

 

इस बिल के नए नियम के मुताबिक अब साल भर में आप अपने अलग-अलग बैंक खाते से या कहें मल्टीपल बैंक अकाउंट से कुल मिलाकर 1 करोड़ रुपए तक निकाल सकते हैं. अगर 1 करोड़ से ज्यादा कैश विदड्रॉल है तो बैंक अब 2 फीसदी TDS काटेंगे. सरकार ने फाइनेंस बिल 2019 में संशोधन करके इसे एक अकाउंट से बढ़ाकर मल्टीपल बैंक अकाउंट से विदड्रॉल तक लागू कर दिया है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बदलाव के पीछे बताई यह ‘वजह’

“कुछ कंपनियां बड़े पैमाने पर कैश निकाल रही थी, जिसपर लगाम लगाने के मकसद से यह निर्णय लिया गया है.”

क्या है TDS-

सीधे शब्दों में कहे तो यह ‘धन के स्रोत पर टैक्स की कटौती’ TDS है. दूसरे और आसान शब्दों में कहे-तो जो भी हमारी इनकम है, उस कमाए पैसों में से टैक्स काटकर हमे जो बाकि रकम दी जाए तो टैक्स के तौर पर काटी गई रकम को टीडीएस कहते.

केंद्र सरकार अपना खजाना भरने के लिए टीडीएस के जरिए टैक्स के तौर पर अपना राजस्व बढाती है.