BIG NEWS: INX Media Case : चिदंबरम को राहत नहीं, दिल्ली हायकोर्ट ने जमानत याचिका ख़ारिज की

नई दिल्ली: समाचार ऑनलाइन–  पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम को आज हाई कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है. कोर्ट ने चिदंबरम की जमानत याचिका को ख़ारिज कर दिया. चिदंबरम को 21 अगस्त को INX मीडिया मामले में गिरफ्तार किया गया था. तभी से वे तिहाड़ जेल में बंद हैं.

चिदंबरम द्वारा दिल्ली HC में जमानत के लिए अर्जी दायर की गई थी. इस समय, उन्होंने अपने बचाव में कहा है कि कथित मामले से संबंधित सभी दस्तावेज जांच एजेंसी के पास हैं, इसलिए उनमें बदलाव करना संभव नहीं है. वहीं ईडी ने उनकी जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि, जेल से बाहर आकर वे साक्ष्य के साथ-साथ गवाहों को भी प्रभावित कर सकते हैं. ईडी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि, चिदंबरम पर गंभीर आरोप हैं और यह एक दुर्लभ घोटाला है.

चिदंबरम पर है मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप –

INX मीडिया केस में 74 वर्षीय चिदंबरम की 21 अगस्त को गिरफ्तारी की गई थी. एक और अन्य मामले में वे फिलहाल ईडी की हिरासत में है और सीबीआई ने भी इस मामले में 15 मई, 2017 को उनके खिलाफ  FIR दर्ज की थी. साल 2007 में, आईएनएक्स मीडिया मामले में उन पर 305 करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार का आरोप लगा है.

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