नई दिल्ली : समाचार ऑनलाईन – आप बाहर का खाना पसंद करते है तो निश्चित रूप से रेस्टोरेंट जाते होंगे या ऑनलाइन आर्डर देकर खाना मंगवाते होंगे। ऐसे ये खबर खासकर आपके लिए है। बताया जा रहा है कि अब हर तरह के कैटरर्स को अपनी फ़ूड सेफ्टी की थर्ड पार्टी ऑडिटिंग करानी होगी। इस कड़ी में क्लाउड किचन भी शामिल है। फ़ूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि अब ऐसे हर तरह के खाने को थर्ड पार्टी ऑडिटिंग कराना अनिवार्य होगा। इनमे कैटरर्स के अलावा डेयरी, पोल्ट्री और मीट बिज़नेस भी शामिल है।
अगर को फ़ूड बिज़नेस करता है तो उसे ये ऑडिटिंग किसी मान्यता प्राप्त प्राइवेट एजेंसी से करानी होगी।
FSSAI ने जारी किया आदेश – इसका मतलब साफ है कि अब उन सभी कंपनियों को अपने प्रोडक्ट की जांच थर्ड पार्टी से करानी होगी जो अपने प्रोडक्ट्स को बेस्ट न्यूट्रीशन वाल बताते है।
FSSAI टी-बैग को लेकर भी दे चुका है निर्देश – फ़ूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया ने राजस्थान समेत देश के सभी राज्यों को आदेश दिया है। इस आदेश के अनुसार 30 जुन से टी-बैग में स्टेपल का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर दिया जाये। खानपान का कारोबार करने वाली कंपनियों को जून से पहले पिन लगे टी-बैग का उत्पादन, स्टोरेज और वितरण रोकने के लिए कहा गया था। केंद सरकार ने पहले तो नए साल से ही रोक लगा दी थी। लेकिन किन्ही कारणों से इस तिथि में बदलाव किया गया।