नौकरीपेशा लोगों के लिए बड़ी खबर, इस वजह से अब कम मिलेगी सैलरी!

नई दिल्ली : समाचार ऑनलाइन – प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने वाले कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर सामने आयी है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बीते शुक्रवार पीएफ कैलकुलेशन को लेकर बड़ा फैसला सुनाया था। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संस्थान (कंपनियां) बेसिक सैलरी से ‘स्पेशल अलाउंस’ को अलग नहीं कर सकते हैं। कोर्ट के एक हालिया फैसले के तहत इम्पलाॅय प्राविडेंट फंड (ईपीएफ) कटौती के लिए सैलरी के बेसिक हिस्से के साथ महंगाई भत्ता, विशेष भत्ता व अन्य भत्ते भी जुड़ेंगे। इससे आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, लेकिन साथ ही अगर आपके अकाउंट में टेक होम सैलरी कम आयेगी। यदि आप ज्यादा बचत करना चाहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आपके लिए फायदेमंद हो सकता है।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, प्रोविडेंट फंड (PF) कटौती को लेकर सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला बिज़नेस और कर्मचारियों पर बड़ा वित्तीय प्रभाव छोड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि कोई भी कंपनी पीएफ डिडक्शन को कैलकुलेट करते समय अपने कर्मियों की बेसिक सैलरी से ‘स्पेशल अलाउंस’ और डीए को अलग नहीं कर सकती है। इसका मतलब यह हुआ कि अब पीएफ डिडक्शन के लिए कैलकुलेशन करते समय बेसिक सैलरी के साथ स्पेशल अलाउंस और महंगाई भत्ता (DA) को भी शामिल करना होगा। अगर आपकी बेसिक सैलरी 10 हज़ार रुपए है और आपका स्पेशल अलाउंस 5 हज़ार रुपये है तो आपका पीएफ डिडक्शन 1800 रुपये होगा। यह कुल बेसिक सैलरी और स्पेशल अलाउंस का 12 फीसदी है। पहले वाले कैलकुलेशन के आधार पर सिर्फ 1200 रुपये ही पीएफ डिडक्ट होता। हालांकि इस कटौती के कारण आपकी टेक होम सैलरी कम हो जाएगी।

पीएफ कॉन्ट्रिब्यूशन के तौर पर अधिकतम 1800 रुपये का कैप अभी भी पहले की तरह ही है। इसका मतलब अगर आपकी बेसिक सैलरी इस समय 15 हज़ार रुपये से अधिक है और आपका 1800 रुपये पीएफ डिडक्ट होता है तो कोर्ट के इस फैसले का आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।