नौकरी करने वालों के लिए बड़ी खबर ! चेंज होंगे पीएफ-बोनस समेत कई नियम

नई दिल्ली : समाचार ऑनलाइन – नौकरीपेशा लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। अब से कोई कंपनी भले तीन महीने के लिए ही काम पर रखे तब भी अब पीएफ, बोनस, ग्रेच्यूटी लेने का अधिकार कर्मचारी के पास होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी को भी इस बात का अधिकार मिलेगा की काम होने पर वो कर्मचारी को रखे और काम पूरा होने पर निकाल दे।

सरकार, लेबर कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन के जरिए फिक्स्ड टर्म यानी तय समय के लिए रोजगार से जुड़े प्रावधानों को अब कानून का रूप देने जा रही है। लेबर कानूनों में बड़े बदलावों को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। गौरतलब हो कि बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में लेबर कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन 2019 को मंजूरी मिल गई है। अब सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में इसे पेश करेगी। नए नियम के तहत फिक्स्ड टर्म यानी तय समय के लिए रोजगार पर नया कानून बनेगा। कंपनी तीन महीने या पांच महीने के लिए भी रख सकती है। काम खत्म होने पर कर्मचारी को निकालने का अधिकार कंपनी को मिलेगा।

इसके अलावा फिक्सड टर्म के लिए रखे गए कर्मचारी को स्थाई कर्मचारी के बराबर सुविधाएं देनी होगी। तय समय के लिए रखे गए कर्मचारी को भी ग्रेच्युटी, बोनस, पीएफ का फायदा देना जरूरी होगा। बता दें कि मौजूदा समय में तय समय के लिए कर्मचारी कांट्रैक्टर जरिए ही रखा जा सकता है। इस नियम के मुताबिक, सौ से ज्यादा कर्मचारी होने पर निकालने या कंपनी बंद करने के लिए सरकार से मंजूरी लेना जरूरी है। इस बीच यूनियन ने प्रस्तावित कानूनों के विरोध में 8 जनवरी को हड़ताल का फैसला किया है। लेबर यूनियन को स्थायी कर्मचारियों को फिक्स्ड टर्म में बदलने का डर है।

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