नौकरी करने वालों के लिए बड़ी खबर!, PF के साथ पेंशन कटौती में हुआ बड़ा बदलाव

नई दिल्ली : समाचार ऑनलाइन – पीएफओ यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) से जुड़े नियम में बदलाव करने जा रही है। इसके तहत पेंशन निकालने की उम्र की सीमा में बदलाव किया जा सकता है। मौजूदा वक्त में 10 साल नौकरी पूरी होने के बाद आप पेंशन पाने के हकदार हो जाते है। इसके बाद 58 साल की उम्र होने पर आपको पेंशन मिलने लगती है। हालांकि अब इस उम्र सीमा को बढ़ाकर 60 साल किया जा सकता है।

एक रिपोर्ट के मुताबिक, EPFO अब उम्र की सीमा को 58 साल से बढ़ाकर 60 साल कर सकता है। अगले महीने EPFO सेंट्रल बोर्ड ट्रस्ट की बैठक में इस पर विचार हो सकता है। इस फैसले से पेंशन फंड को 30 हजार करोड़ रुपये की राहत मिलेगी। साथ ही नौकरीपेशा लोगों की रिटायरमेंट उम्र भी 2 साल बढ़ सकती है।

सैलरी से कैसे होती है पेंशन की कटौती –
नौकरीपेशा लोगों की सैलरी से कटने वाली रकम दो खातों में जाती है। पहला प्रोविडेंट फंड यानी ईपीएफ और दूसरा पेंशन फंड यानी ईपीएस होता है। कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 12 फीसदी हिस्सा ईपीएफ में जमा हो जाता है।इसके अलावा कंपनी की ओर से 3.67 फीसदी ईपीएफ में और बाकी 8.33 फीसदी हिस्सा कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) में जमा होता है। ईपीएफ के लिए सैलरी की अधिकतम सीमा अभी 15,000 रुपये प्रति माह है. इसलिए ईपीएस में अधिकतम योगदान 1250 रुपये प्रतिमाह है।

कब निकाल सकते है पैसा –  
अगर नौकरी 6 महीने से ज्यादा और 9 साल 6 महीने से कम है, तो फॉर्म 19 और 10c जमा करके पीएफ के साथ पेंशन की रकम भी निकाली जा सकती हैं।  लेकिन, इसके लिए आपको मैनुअल तरीके से ही पीएफ ऑफिस में आवेदन करना होगा।

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