बड़ी खबर ! शाहीन बाग़ मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कहा – विरोध प्रदर्शन के लिए सड़क ब्लॉक नहीं कर सकते, लेकिन कोई अंतिम आदेश देने से इंकार किया 

नई दिल्ली, 10 फरवरी  – शाहीन बाग़ में लंबे समय से सीएए और एनआरसी के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला सामने आया है।  कोर्ट ने साफ कहा है कि विरोध प्रदर्शन के लिए रोड को ब्लॉक नहीं कर सकते है. इस मामले में कोर्ट ने दिल्ली पुलिस, राज्य सरकार और केंद्र सरकार से जवाब माँगा है. मामले की अगली सुनवाई 17 फरवरी को होगी। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर प्रदर्शनकारियों को हटाने की मांग की गई थी.

सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी 
कोर्ट ने प्रदर्शन को फ़ौरन हटाने के लिए कोई आदेश देने से मन कर दिया और कहा कि दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही कोई आदेश दिया जाएगा। लेकिन कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि प्रदर्शन के नाम पर कोई भी रोड को ब्लॉक नहीं कर सकता है. कोर्ट ने कहा कि हर किसी को विरोध करने का अधिकार है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पुरे कॉमन एरिया को बंद कर दिया जाये। कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी सार्वजानिक स्थान पर इस तरह से अनिश्चितकालीन प्रदर्शन नहीं किया जा सकता है.
क्या हुआ था पिछली सुनवाई में 
इस मामले में 8 को दिल्ली में होने वाले चुनाव को ध्यान में रखते हुए शाहीन बाग़ में चल रहे प्रदर्शन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी सुनवाई से इंकार करते हुए 10 फरवरी तक मामले को ताल दिया था. कोर्ट ने कहा था कि मामले की सुनवाइ दिल्ली चुनाव के बाद होगी।
लंबे समय से प्रदर्शन 
ये प्रदर्शन दो महीने से ज्यादा समय से चल रहा है. यहां केंद्र सरकार के कानून सीएए के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है. मोदी सरकार ने पिछले साल 12 दिसंबर को  सीएए कानून पास किया था. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक सरकार कानून वापस लेने की घोषणा नहीं करती प्रदर्शन जारी रहेगा।