आरबीआई का बड़ा निर्णय… अब इस बैंक से निकाल सकते हैं सिर्फ 1000 रुपए

नई दिल्ली: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कर्नाटक के डेक्कन अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक को लेकर एक बड़ा निर्णय लिया है। आरबीआई ने डेक्कन अर्बन बैंक को कर्ज देने पर और डिपोजिट लेने पर पर रोक लगाया है। साथ ही ग्राहक अपने खाते से 1000 से अधिक राशि नहीं निकाल सकते हैं। अगले 6 महीने के लिए यह आदेश जारी किया गया है। बिना किसी पूर्व सूचना के यह आदेश दिया गया है।

आरबीआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने यह आदेश देने की जानकारी दी है। केंद्रीय बैंक ने एक विज्ञप्ति में कहा, बैंक की मौजूदा नकदी स्थिति को देखते हुए जमाकर्ताओं को सभी बचत खातों या चालू खातों से 1000 रुपए से अधिक निकालने की अनुमति नहीं दी जा सकती। आरबीआई के अनुसार ग्राहक अपने कर्ज का निपटारा जमा के आधार पर कर सकते हैं। यह भी कुछ शर्तों पर निर्भर है। नियामक ने कहा, हालांकि 99.58 प्रतिशत जमाकर्ता जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम बीमा निगम (डीसीजीसी) योजना के दायरे में हैं। डीसीजीसी आरबीआई की पूर्ण अनुषंगी है। यह बैंक जमा पर बीमा उपलब्ध कराता है। आरबीआई ने कहा कि बैंक पर पाबंदी का यह मतलब नहीं निकालना चाहिए कि उसका बैंक लाइसेंस रद्द किया जा रहा है। बैंक वित्तीय स्थिति में सुधार तक बैंक कारोबार पूर्व की तरह करता रहेगा। ये निर्देश 19 फरवरी, 2021 की शाम से छह महीने के लिए प्रभाव में रहेगा जो आगे समीक्षा पर निर्भर करेगा। कृषी और ग्रामीण क्षेत्रो में अच्छी सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सहकारी संस्था कानून के अंतर्गत सहकारी बैंक की स्थापना की गयी है। पिछले वर्ष सरकार द्वारा लिए गये निर्णय के बाद सभी सहकारी बैंक रिजर्व बैंक की देखरेख में आ गये।

फटे नोट पर नियम

कभी कभी पैसो की लेनदेन करते वक्त गलती से नोट फट जाता है। कुछ लोग समझते हैं कि अगर नोट अगर फट जाता है तो वह बर्बाद ही हो जाता है। हालांकि इन फटे और पुराने नोट को आप रिजर्व बैंक से बदलवा सकते हैं। कभी कभी फटे हुए नोट के आधे भाग ही बचते हैं तो उसके बदले भी आपको रिजर्व बैंक से पैसे मिल सकते हैं। आपके पास नोट के जितने हिस्से होंगे उतना पैसा आपको मिलेगा। हर नोट के लिए अलग अलग नियम हैं।  1 से 20 रुपये का नोट अगर आधा फट गया तो उसका आधा मुल्य नहीं मिल सकता है। ऐसी स्थिती में पूरे पैसे दिये जाते हैं। अगर 50 से 2000 रुपये के नोट फटे तो आधी रकम वापस दी जाती है।