हाई कोर्ट का बड़ा फैसला! अब तलाक के लिए 6 महीने रुकने की जरुरत नहीं, सहमति हो तो जल्द हो सकता है तलाक

नई दिल्ली – पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने एक सुनवाई के दौरान बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने अपने एक फैसले में एक दंपति द्वारा आपसी सहमति के आधार पर तलाक लेने की मांग पर उनको छह माह के कानूनन इंतजार की समय सीमा से छूट दे दी। हाई कोर्ट ने कहा कि यदि पति-पत्नी के बीच अलगाव हो गया है और उनके एक साथ रहने की सभी संभावनाएं खत्म हो चुकी हैं तो उन्हें रिश्ते बचाए रखने की कोशिश के तहत समय देना जरूरी नहीं है।

इसी के साथ हाई कोर्ट ने दंपति को छह माह तक सीमा अवधि से भी छूट देते हुए तुरंत फैमिली कोर्ट को उनके तलाक पर फैसला देने का आदेश दिया। हाई कोर्ट ने यह आदेश एक दंपति द्वारा आपसी सहमति के आधार पर तलाक मांगने की याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किया। कोर्ट को बताया गया कि उनका विवाह दिसंबर 2018 में झज्जर में हिंदू रीति-रिवाज के अनुसार हुआ था। दोनों के बीच अकसर विवाद होते रहता था। जिसके चलते दोनों अगस्त 2019 से अलग-अलग रहने लगे।

सुलह न होने के चलते उन्होंने 13 अक्टूबर 2020 को फैमिली कोर्ट के समक्ष हिंदू विवाह अधिनियम के तहत आपसी सहमति से शादी को खत्म करने व तलाक के लिए एक संयुक्त याचिका दायर की। 19 अप्रैल 2021 तक के लिए सुनवाई स्थगित कर दिया गया था। इस बीच, महिला (तलाक मांगने वाली पत्नी) ने अपने दूसरे विवाह की तैयारी शुरू कर दी थी। लेकिन, तलाक के लिए आपसी सहमति याचिका के विचाराधीन रहते वह ऐसा नहीं कर पा रही।