सावधान ! अगर आपने  बैंक में गलत आधार नंबर दिया तो देना होगा 10 हज़ार रुपए तक का जुर्माना 

नई दिल्ली : समाचार ऑनलाईन – नई मोदी सरकार ने रोजाना `के लेनदेन के लिए पैन कार्ड की जगह आधार का विकल्प लोगों को दिया है ।  अगर आप लेनदेन  अधिकतर आधार कार्ड का इस्तेमाल करते है तो ये खबर आपके लिए जरुरी है ।  इसकी वजह है, अगर आप किसी लेनदेन में गलत आधार नंबर का इस्तेमाल करते है तो आपके ऊपर 10 हज़ार रुपए का जुर्माना लग सकता है । यह प्रावधान 1 सितम्बर 2019 से लागू होने की संभावना है ।
मिली जानकारी के अनुसार बैंक के किसी भी लेनदेन से जुड़े दस्तावेज में आपका आधार नंबर गलत पाया जाता है तो 10 हज़ार रुपए का जुर्माना लग सकता है ।वित्त वर्ष 2019-20  का बजट पेश करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा था कि बैंक में बड़े लेनदेन के लिए अब पेन कार्ड की जरुरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए आधार कार्ड का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए धारा 272बी में संसोधन किया जाएगा।
PAN आधार लिंक करना जरुरी 
सीबीडीटी प्प्रमुख ने कहा, कानून में प्रावधान है कि आकलन अधिकारी खुद से भी पैन कार्ड जारी कर सकते है. इसलिए बिना पैन के आधार कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है तो मैं उन्हें पेन जारी करूंगा और वे आपस में जुड़ जायंगे। उन्होंने कहा कि दोनों डेटाबेस को जोड़ना जरुरी है और इसके लिए क़ानूनी प्रावधान भी है।
22 करोड़ पेन आधार से लिंक 
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा था कि 1. 2 अरब से अधिक भारतीयों के पास आधार कार्ड है। देश में 22 करोड़ लोगों ने पेन को आधार से लिंक कराया है. करदाता पेन नंबर नहीं होने पर आधार से इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते है ।  बैंक अकाउंट ओपन करने, क्रेडिट या डेबिट कार्ड के लिए आवेदन करने, होटल व रेस्तरा का बिल चुकाने के लिए आधार कार्ड का इस्तेमाल कर सकते है।