अर्नब की जमानत पर फैसले का इंतजार, सुनवाई जारी है

मुंबई. ऑनलाइन टीम  : रिपब्लिक टीवी के एडिडर-इन-चीफ अर्नब गोस्वामी की जमानत पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है। आत्महत्या के लिए कथित तौर पर उकसाने के एक मामले में बुधवार को हुई गिरफ्तारी के बाद से अर्नब 14 दिन की न्यायिक हिरासत में हैं। अर्नब की गिरफ्तारी को गैर-कानूनी बताते हुए उनके वकील हरीश साल्वे और आबाद पोंडा ने उन्हें तुरंत जमानत देने के लिए कई तर्क रखे। हरीश साल्वे ने कहा कि  गृह मंत्री अनिल देशमुख ने विधानसभा में आरोप लगाया था कि आत्महत्या के लिए अर्नब जिम्मेदार था। यहीं से पूरा मामला शुरू होता है। अर्णब गोस्वामी को एक विशेषाधिकार नोटिस भी जारी किया गया था। मतलब, पुलिस एक ऐसे पुलिस रिमांड को पाना चाहती है, जिसे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अस्वीकार कर दिया था।

बता दें कि अर्नब को पुलिस अपनी हिरासत में लेने की मांग कर रही थी। लेकिन, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ([सीजेएम)] ने उसकी मांग यह कहते हुए अस्वीकार कर दी कि आरोपित की गिरफ्तारी अवैध है। इस दौरान जस्टिस ने पूछा कि क्या मजिस्ट्रेट के आदेश को सेशंस कोर्ट में चुनौती दी गई है, इस पर वकील हरीश साल्वे ने कहा कि मैं कुछ वजह से आदेश दिखाना चाहता हूं, क्योंकि सीजेएम ने नोट किया कि मामले को फिर से खोलने के लिए कोई अनुमति नहीं ली गई है।

बता दें कि मुंबई पुलिस ने अर्नब गोस्वामी को आत्महत्या के लिए उकसाने के 2018 के एक मामले में आईपीसी की धारा 306 के तहत गिरफ़्तार किया है। हालांकि पुलिस ने अब तक नहीं बताया है कि कार्रवाई किस मामले में हुई है। मगर समझा जाता है कि अर्नब की गिरफ़्तारी का मामला एक मराठी इंटीरियर डिज़ानइर अन्वय नाइक की कथित आत्महत्या से जुड़ा है।

मई 2018 में कथित तौर पर आत्महत्या से पहले लिखे एक ख़त में उन्होंने आरोप लगाया था कि अर्नब गोस्वामी ने रिपब्लिक नेटवर्क के स्टूडियो का इंटीरियर डिज़ाइन कराने के बाद भुगतान नहीं किया था।इस साल सितंबर में महाराष्ट्र विधानसभा में रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्नब गोस्वामी के ख़िलाफ़ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव दाख़िल किया गया था, जिसे विधानसभा ने स्वीकार भी कर लिया था। इसके बाद कहा जा रहा था कि अर्नब गोस्वामी के ख़िलाफ़ सदन जल्द ही कार्रवाई शुरू कर सकता है। महाराष्ट्र विधानसभा में गृह मंत्री अनिल देशमुख ने तब कहा था कि अन्वय नाइक मामले में अर्नब गोस्वामी की जाँच होगी।

अनिल देशमुख ने महाराष्ट्र विधानसभा में कहा था, “अन्वय नाइक की पत्नी और बेटी ने मेरे पास आकर अर्नब गोस्वामी की शिकायत की है, इसलिए महाराष्ट्र पुलिस अर्नब गोस्वामी के ख़िलाफ़ जांच करेगी। अन्वय नाइक की पत्नी अक्षता नाइक और बेटी प्रज्ञा नाइक के शिकायतों के आधार पर ही जाँच होगी।”