Ashadhi Ekadashi 2021 | आषाढ़ी एकादशी में पंढरपुर में मान के दस पालकी को जाने की परमिशन, हाई कोर्ट का निर्णय  

नागपुर (Nagpur News), 8 जुलाई : आषाढ़ी एकादशी (Ashadhi Ekadashi 2021) के मान के दस पालकी (palanquin) के साथ ही  अन्य पालकियों को भी पंढरपुर (Pandharpur) जाने की परमिशन दी जाए।  इसके लिए दायर की गई जनहित याचिका को मुंबई हाईकोर्ट (Mumbai high court) की नागपुर खंडपीठ (Nagpur Bench) ने ख़ारिज कर दी है।   ऐसे में आषाढ़ी एकादशी (Ashadhi Ekadashi 2021) के पंढरपुर (Pandharpur) में मान के दस पालकी ही  जाएगी इस पर मुहर लग गई है।

न्यायमूर्ति सुनील शुक्रे (Sunil Shukre) और अनिल किलोर (Anil Kilor) यह निर्णय सुनाया है।  लोकनायक बापूजी अने स्मारक समिति (Loknayak Bapuji Ane Memorial Committee) ने इसे लेकर याचिका दायर की थी।  20 जुलाई को आषाढ़ी एकादशी (Ashadhi Ekadashi) है।

इस दिन हज़ारों पालकी पंढरपुर (Pandharpur) जाता  है।  लेकिन कोरोना   की वजह से पिछले साल से पंढरपुर वारी पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है।  इस वर्ष राज्य  सरकार (state government) ने केवल दस मान की पालकी को पंढरपुर जाने की परमिशन  दी है।  कोर्ट (Court) ने सरकार के निर्णय में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है।

कोरोना संक्रमण (Coronavirus) को देखते हुए सरकार दवारा लिया गया निर्णय उचित है।

इसमें कोई अवैधता नहीं है।  साथ ही यह निर्णय लेते हुए विदर्भ के साथ भेदभाव करने के  आरोप में कोई तथ्य नज़र नहीं आता है।

मौजूदा स्थिति में ऐसे धार्मिक कार्यक्रम (religious program) को लेकर पॉलिसी तय करना सरकार के अधिकार में है।

कोर्ट इस मामले में आदेश नहीं दे सकती है।

 

 

 

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