Army exam paper leak मामले में 2 मेजर सहित 8 लोगों की जमानत याचिका खारिज

पुणे : सेना भर्ती प्रक्रिया में लिखित पेपर लीक मामले (Army exam paper leak ) में गिरफ्तार किए गए 8 लोगों की जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। विशेष न्यायाधीश एस.बी. हेडाऊ (Special Judge S.B. hedau) ने यह आदेश दिया है। जमानत खारिज किए गए आरोपी में दो मेजर और एकेडमी चालक शामिल (Army exam paper leak) है।

मेजर किशोर महादेव गिरी (उम्र 40, नि. बारामती), माधव शेषराव गिती (उम्र. 39, सैपियर विहान कॉलोनी), गोपाल युवराज कोली (उम्र 31, नि. दिघी कैंप, मूल नि. जलगांव), उदय दत्तू औटी (उम्र 23, नि. खडकी, मूल नि. अहमदनगर), भारत लक्ष्मण अडकमोल ( उम्र, 37, नि. नगरदेवला, जलगांव), मेजर थीरू मुरुगन थंगवेलू (उम्र 47, नि. वेलिंग्टन, तमिलनाडू), वसंत विजय किलारी (उम्र 45, नि. दिल्ली, मूल नि. आंध्र प्रदेश), विरा प्रसाद कोटीस्वामी नागरपाटी (उम्र 41, नि. आंध्र प्रदेश) आरोपियों के नाम हैं जिनकी जमानत याचिका खारिज की गई है। सेना भर्ती प्रक्रिया के लिखित परीक्षा का पेपर एक दिन पहले दिलाने के लिए एकेडमी चालक आरोपी ने हर छात्र से पांच लाख रुपया लिया था। यह जानकारी जांच में सामने आई। इस मामले में गिरफ्तार 4 आरोपियों का राज्य में अलग-अलग जगह पर एकेडमी है।

सेना के रिलेशन आर्मी के अंतर्गत पुणे सहित देश में 43 जगह पर सामाईक परीक्षा ली जाने वाली थी। इस परीक्षा में देश भर के 40 हजार उम्मीदवार बैठे थे। हालांकि इस परीक्षा का पेपर पुणे में लीक होने की जानकारी सेना के गुप्तचर (एमआई) विभाग ने पुणे पुलिस को दी थी। इसके अनुसार यह कार्रवाई की गई थी।

आरोपी ने जमानत के लिए याचिका दी थी। इसका विशेष सरकारी वकील प्रेमकुमार अगरवाल ने विरोध किया। सभी आरोपी ने मिलीभगत कर जाल बिछाया और कर्नल भगत प्रीत सिंग बेदी द्वारा परीक्षा का पेपर लीक किया गया और व्हाट्स एप पर एक दूसरे को भेजा। सभी आरोपी के मोबाइल का व्हाट्स एप डाटा प्राप्त करने के लिए व्हाट्स एप अमेरिका के मुख्यालय से पत्र व्यवहार किया है। इसका रिपोर्ट आना बाकी है। इसलिए आरोपी की जमानत याचिका खारिज की जाए, ऐसी दलील एड. अग्रवाल ने दी।