जनहित याचिका दायर करने की मिली स्वीकृति, पटना हाईकोर्ट में लॉकडाउन के दौरान प्राइवेट स्कूल की मनमानी फीस वसूली को लेकर PIL

पटना: ऑनलाइन टीम- कोरोना की दूसरी लहर में सब परेशान हैं। स्कूल बंद हैं और पढ़ाई और फीस को लेकर अभिभावक परेशान हैं। पिछले साल कई राज्यों में फीस का मामला कोर्ट में पहुंचा। अलग-अलग राज्य सरकार की ओर से फीस को लेकर आदेश दिए गए जिसको लेकर कहीं स्कूल प्रशासन तो कहीं अभिभावक ही कोर्ट पहुंच गए। ऐसा ही मामला अब पटना हाई कोर्ट में भी पहुंचा है।

 

पटना या बिहार के किसी फेमस स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन कराया है तथा ऑनलाइन क्लास के नाम पर पूरी फी विद्यालय प्रबंधन द्वारा वसूला जा रहा है। किसी भी तरह से मानसिक रूप से तंग किया जा रहा है तो उसके लिए अब आवाज उठने लगी है। ऐसे ही एक अभिभावक समाज सेवी रजनीकांत पाठक ने इस मुद्दे को लेकर पटना उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर करने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था जिसे न्यायालय ने स्वीकृति प्रदान की है। करोना के कारण बहुत सारे अभिभावकों की मौत हो गई है 50 फिसदी से ज्यादा लोगों के रोजी रोटी बंद हो गए हैं। ऐसे में फी भरना थोड़ा मुश्किल सा हो गया है। पटना हाइकोर्ट ने स्कूल फीस मामले में लोकहित याचिका दायर करने की स्वीकृति प्रदान कर दिया है।

बिहार के निजी बड़े विद्यालयों में,लॉक डाउन अवधि में मनमाने ढंग से वसूले जा रहे फीस के खिलाफ़ हाइकोर्ट ने लोकहित याचिका  की स्वीकृति दी। पिछले दिनों सामाजिक कार्यकर्ता रजनीकांत पाठक ने राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, शिक्षा मंत्री विजय चौधरी और जिला पदाधिकारी को पत्र लिख कर इस समस्या के हल हेतु पहल करने की मांग रखी। आज पटना हाइकोर्ट के अधिवक्ता सरोज कुमार शर्मा ने सूचना दिया कि माननीय पटना उच्च न्यायालय ने प्राथमिकता के आधार पर लोकहित याचिका दायर करने के लिये स्वीकृति प्रदान कर दिया है।