Anil Deshmukh | सीबीआई द्वारा दर्ज FIR रद्द करने के लिए अनिल देशमुख द्वारा दी गई याचिका पर सुनवाई पूरी, कोर्ट ने अपना फैसला रखा सुरक्षित

मुंबई (Mumbai News) : अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) की ओर से हाई कोर्ट (High Court) में सीबीआई (CBI) केस को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई सोमवार को पूरी हो गई। इस संबंध में मुंबई हाई कोर्ट (Mumbai High Court) ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इससे पहले राज्य सरकार (State government) ने भी इसी मामले में सीबीआई (CBI) द्वारा दर्ज प्राथमिकी से दो पैराग्राफ हटाने के लिए याचिका दायर की थी। इन दोनों याचिकाओं पर न्यायमूर्ति एस.एस. शिंदे (S S Shinde) और न्यायमूर्ति एन. जमादार (N. Jamadar) की पीठ के समक्ष सुनवाई हुई।

 

जांच एजेंसी के पास मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। सीबीआई (CBI) ने उनके खिलाफ सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए प्राथमिकी दर्ज की है। ऐसा कहते हुए अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) ने इस याचिका में सवाल उठाया है कि इन आरोपों के पीछे जो पुलिस (police) अधिकारी मास्टरमाइंड हैं, उनका नाम इसमें क्यों नहीं है?  सीबीआई इनकी जांच क्यों नहीं कर रही है?  हालांकि, देशमुख के ये सभी आरोप बेबुनियाद हैं और जांच यंत्रणा इस मामले की गहनता से जांच कर रही है। सीबीआई (CBI) ने दावा किया कि सभी पक्षों की जांच की जा रही है। हाईकोर्ट (High court) ने फैसले को बरकरार रखते हुए सीबीआई को सीलबंद लिफाफे में जांच रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया।

मुंबई उच्च न्यायालय (Mumbai High Court) ने सीबीआई को मुंबई (Mumbai) के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह (Parambir Singh) द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया है। सीबीआई ने इस संबंध में अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) के खिलाफ मामला दर्ज किया है। हालांकि देशमुख ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मामले को रद्द करने की मांग की है। सीबीआई को सिर्फ देशमुख ही नहीं बल्कि इस मामले में सामने आए लोगों के नामों की भी जांच करनी चाहिए।

 

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट (High Court) ने निर्देश दिया था कि सचिन वाजे (Sachin Vaze) को बहाल करने वाली समिति से भी पूछताछ की जाए।

 

हाईकोर्ट ने कहा कि मुंबई हाईकोर्ट (Mumbai High Court) के आदेश के बाद जांच शुरू की गई है, इसलिए जांच सभी के खिलाफ होनी चाहिए जैसा कि प्राथमिकी में कहा गया है, ऐसा कोर्ट ने स्पष्ट किया है।

 

 

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