Amravati | अमरावती में तहसीलदार से गाली-गलौज करना पड़ा महंगा ; विधायक देवेंद्र भुयार को तीन महीने की सजा और 15 हज़ार का जुर्माना 

अमरावती (Amravati News), 17 अगस्त : अमरावती (Amravati) जिले के वरुड मोर्शी निर्वाचन क्षेत्र से  स्वाभिमानी शेतकरी संगठन (Self Respecting Shetkari Organization) के विधायक देवेंद्र भुयार (Devendra Bhuyar) को कोर्ट ने सजा सुनाई है।  2013 में किसानों के मुद्दे पर तहसीलदार को जान से मारने की धमकी देकर माइक  फेंक दिया था।  इस मामले में करीब 7 वर्ष बाद अमरावती अतिरिक्त सत्र न्यायालय (Amravati Additional Sessions Court) ने फैसला सुनाते हुए विधायक देवेंद्र भुयार को 3 महीने की जेल और 15 हज़ार  रुपए का जुर्माना (Fine) लगाया है।

 

क्या है पूरा मामला

15 मई 2013 को पंचायत समिति सदस्य  (Panchayat Samiti Member) रहते हुए देवेंद्र भुयार अमरावती जिले के वरुड तहसील कार्यालय गए थे। इस   दौरान देवेंद्र भुयार ने तत्कालीन तहसीलदार राम लंके (Tehsildar Ram Lanke) को धमकाते हुए कहा कि सरकारी ज्वार खरीदी केंद्र (Government Jowar Purchase Center) में देरी क्यों हो रही है ? आपने मेरा फ़ोन क्यों काटा? इतना ही नहीं उन्होंने तहसीलदार को जान से मारने की धमकी भी दी।
इस मामले में तहसीलदार राम लंके ने शिकायत दर्ज कराई थी।

इसके अनुसार 353, 186, 294 और 506 के तहत पुलिस (Police) ने केस दर्ज किया था।  इस मामले में चार्जशीट भी फाइल की गई है और अपराध साबित होने के बाद अमरावती जिला कोर्ट (Amravati District Court) ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है।

उन्हें 3 महीने की जेल और 15 हज़ार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई है।  जुर्माना जमा नहीं करने पर और दो महीने जेल में बिताना होगा।

 

 

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