अलर्ट!  अगर आपने 31 दिसंबर से पहले नहीं भरा इनकम टैक्स रिटर्न तो चुकाना होगा ‘दोगुना’ जुर्माना

नई दिल्ली: समाचार ऑनलाइन- अगर आप टैक्स पेयर हैं और अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं किया है, तो आपको इसके लिए भारी जुर्माना देना पड़ सकता है. जी हां, क्योंकि इस साल की इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर तय की गई है, जो कि कुछ ही दिनों में खत्म होने जा रही है. ऐसे में अगर जिन लोगों ने टैक्स नहीं अदा किया है उन्हें दोगुना जुर्माना भरना पड़ सकता है.

बता दें कि सरकार ने अपने साल 2017 के बजट में घोषणा कि थी कि, इनकम टैक्स के सेक्शन 234F के अंतर्गत फाइनेंशियल ईयर 2017-18 (असेसमेंट ईयर 2018-19) से इनकम टैक्स रिटर्न डेडलाइन के बाद भरने वालों को जुर्माना अदा करना होगा.

इसलिए यदि आप आखरी तारीख या डेडलाइन के बाद और 31 दिसंबर से पहले इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो आपको 5 हजार रुपए का फाइन भरना पड़ेगा. लेकिन यदि आप 31 दिसंबर 2019 के बाद और 31 मार्च 2020 से पहले रिटर्न फाइल करते हैं, तो आपको 10 हजार रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है.

यह लोग होंगे इस दायरे से बाहर

बता दें कि यदि किसी व्यक्ति की कुल इनकम बेसिक छूट से अधिक नहीं है, तो उनके लेट रिटर्न फाइल करने पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा. फिलहाल बेसिक टैक्स छूट 2.50 लाख रुपए की है. वहीं 60 साल से अधिक और 80 साल से कम उम्र वाले लोगों के लिए यह लिमिट 3 लाख रुपए है. 80 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए यह लिमिट 5 लाख रुपए की है.

ध्यान दें कि जो लोग इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते, वह लेट फाइन से बचे रहेंगे. यदि आप छोटे टैक्सपेयर हैं और आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए से कम है तो आपको 1000 रुपए की जुर्माना देना होगा.

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