अहमदाबाद की अदालत ने मानहानि मामले में राहुल गांधी को दी जमानत

– 15 हजार के मुचलके पर मिली जमानत, अगली सुनवाई  7 सितंबर को

-राहुल गांधी और रणदीप सुरजेवाला ने एडीसीबी बैंक पर आरोप 745 करोड़ रुपए बदलने का आरोप लगाया था

समाचार ऑनलाइन – कांग्रेस नेता राहुल गांधी को शुक्रवार को अहमदाबाद की एक अदालत से जमानत मिल गई. कोर्ट ने 15 हजार के मुचलके पर जमानत दी है तथा  केस की अगली सुनावई की तारीख    7 सितंबर रखी गई है. एडीसी बैंक तथा उनके चेयरमेन द्वारा राहुल गाँधी पर मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था, जिसपर आज सुनवाई थी.

क्या है मामला-

गौरतलब है कि राहुल गाँधी ने एडीसीबी बैंक पर आरोप लगाया था कि नोटबंदी के दौरान एडीसीबी बैंक द्वारा रातभर में 745 करोड़ रुपए बदल दिए थे. राहुल के इस आरोप को एडीसीबी बैंक ने निराधार बताया था. बैंक का कहना है कि बैंक के पास इतना पैसा ही नहीं था कि वे इतनी बड़ी रकम को बदल सकें.

राहुल तथा रणदीप सुरजेवाला द्वारा सूचना के अधिकार 2005 के तहत प्राप्त हुई जानकारी के आधार पर बैंक के खिलाफ यह आरोप लगाए गए थे. यह आरटीआई एप्लीकेशन मुंबई के एक एक्टिविस्ट द्वारा दायर की गई थी, जिसका नाबार्ड  ने जवाब दिया था.

राहुल और सूरजेवाला दोनों पर हैं आरोप

राहुल गांधी के साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला पर भी आरोप लगाए गए हैं. कोर्ट ने दोनों नेताओं को समन भेजने से पहले क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 202 के अंतर्गत मामले की जांच भी करवा चुका है.