पुणे के बाद पिंपरी चिंचवड़ में भी सबकुछ बंद

अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़ सभी दुकानें, बाजार, मॉल पर 30 अप्रैल तक ताला
पिंपरी। तमाम कड़े उपायों के बाद भी पुणे और पिंपरी चिंचवड़ शहरों में महामारी कोरोना का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। मजबूरन पुणे के बाद अब पिंपरी चिंचवड़ शहर में भी एक माह तक लगभग लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है। पिंपरी चिंचवड़ मनपा आयुक्त राजेश पाटिल ने मंगलवार को इसके आदेश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि 30 अप्रैल तक शहर के अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़ सभी दुकानें, शॉपिंग मॉल, जिम, सलून, स्पा, ब्यूटी पार्लर, उद्यान, मैदान सभी बंद रखे जाएंगे। पूरे शहर में धारा 144 लागू करते हुए जमावबंदी लगा दी है। इसके अनुसार सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 से शाम छह बजे तक पांच से ज्यादा लोगों को एकसाथ आना मना है। शाम छह के बाद संचारबन्दी का आदेश पूर्ववत है। शनिवार और रविवार को राज्य सरकार के आदेशानुसार पूरा लॉकडाउन रहेगा। इन मनाही आदेश में जीवनावश्यक, चिकित्सा, स्वास्थ्य सेवाओं को अलग रखा गया है।
अत्यावश्यक सेवा और उससे संबंधित दुकानें, अस्पताल, निदान केंद्र, दवाखाना, चिकित्सा बीमा कार्यालये, मेडिकल दुकानें, फार्मास्युटिकल कंपनी, चिकित्सा, स्वास्थ्य सेवा, सब्जी मंडी, किराणा दुकान, सब्जी- फल बिक्री, डेरी, बेकरी, स्वीट मार्ट, प्रवासी बस, कॅब, रिक्षा, रेल्वे, एसटी, ट्रांसपोर्ट, ई- कॉमर्स, आयटी सेवा, सरकारी व खासगी सेवा, अखबार कार्यालय, पेट्रोल पंप सभी निजी अधिष्ठानों को अपने सभी कर्मचारियों को कोविड वैक्सीन देने या हर 15 दिन में आरटीपीसीआर टेस्ट कराने की शर्त पर सप्ताह भर सुबह 7 से शाम 6 बजे तक खुला रखने की अनुमति दी गई है। ये नियम 10 अप्रैल से 30 अप्रैल तक लागू होंगे। इसका उल्लंघन करने पर एक हजार रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। हालांकि सार्वजनिक परिवहन चालू होगा, मगर रिक्शा में चालक और दो यात्री होंगे, टैक्सी में चालक और वाहन की क्षमता का 50% तक यात्री और आरटीओ द्वारा अनुमोदित बैठने की क्षमता के अनुसार अनुमति होगी। सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने वाले सभी व्यक्तियों को मास्क पहनना आवश्यक होगा। यदि वे ठीक से मास्क नहीं पहनते हैं, तो 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
वित्तीय संस्थान, वकीलों के कार्यालय खुले रहेंगे।  औद्योगिक क्षेत्र के श्रमिकों को कंपनी पहचान पत्र के आधार पर शनिवार और रविवार को शाम 6 बजे से 7 बजे तक निजी बस या वाहन से प्रवेश करने की अनुमति होगी। धार्मिक स्थल पूरी तरह से जनता के लिए बंद हैं, लेकिन, वहां के कामकाज की अनुमति होगी। आवश्यक सेवाओं की दुकान में एक सुरक्षित दूरी का पालन अनिवार्य है। कीटनाशक की दुकान के मालिक और सभी श्रमिकों को सरकारी मानदंडों के अनुसार टीका लगाया जाना चाहिए। सभी सहकारी समितियों, सरकारी, निजी बैंकों, बिजली आपूर्ति कंपनियों, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं, बीमा कंपनियों और स्वास्थ्य कंपनियों को छोड़कर सभी निजी संस्थान बंद रहेंगे। सरकारी कार्यालय 50 फीसदी जनशक्ति के साथ जारी रहेंगे। बिजली, पानी, बैंकिंग और अन्य वित्तीय सेवाओं से संबंधित सरकारी कंपनियां, सरकारी कार्यालय पूरी क्षमता से काम करते रहेंगे। बैठकें ऑनलाइन आयोजित की जानी चाहिए।  सभी प्रकार की निजी बसों सहित निजी वाहन सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेंगे। सीट क्षमता के अनुसार उतने यात्री होने चाहिए।
शादी में 50 लोगों ही ने भाग ले सकेंगे जबकि अंतिम संस्कार के लिए 20 लोगों की अनुमति। होटल, फ़ूड कोर्ट, स्ट्रीट फूड्स स्टॉल पर खाना खाया नहीं है सकता लेकिन, होम डिलीवरी, पार्सल सेवा को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक जारी रखने की अनुमति होगी। विनिर्माण क्षेत्र कोरोना के नियमों का पालन करना जारी रखेगा। बिल्डर्स जहां श्रमिकों को रहने का प्रबंध करता है, उन्हें अनुमति दी जाएगी। श्रमिकों को लाना ले जाना नहीं  चाहिए। विनिर्माण सामग्रियों के परिवहन की अनुमति होगी। यदि किसी को निर्माण स्थल पर कोरोना से संक्रमित किया जाता है, तो उसे या छुट्टी का भुगतान किया जाना चाहिए।  नियमों का पालन नहीं करने वाले बिल्डर पर पहली बार 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। बार बार उल्लंघन होने पर साइट बन्द कर दी जाएगी।
 
सिनेमा, थिएटर, मनोरंजन पार्क, मनोरंजन पार्क, स्विमिंग पूल, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्पोर्ट्स क्लब पूरी तरह से बंद रहेंगे। शाम को होटल के रहने की सुविधा वाले रेस्टोरेंट, बार जैसे अभिन्न अंग को छोड़कर सभी रेस्तरां और बार बंद हो जाएंगे। होटल पार्सल सुविधा जारी रहेगी। सैलून, ब्यूटी पार्लर, सभी स्कूल, कॉलेज बंद रहेंगे, परीक्षा की मर्यादा में ढील दी जाएगी। निजी वर्गों, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों की अनुमति नहीं होगी। कच्चे माल के रूप में ऑक्सीजन के शुद्ध उपयोग के साथ सभी औद्योगिक प्रक्रियाएं 10 अप्रैल से बंद हो जाएंगी। इस प्रकार के संगठन को कारणों को समझाकर प्रक्रिया जारी रखने के लिए अनुमति लेनी होगी। अन्यथा उत्पादन बंद कर दिया जाना चाहिए।नागरिकों के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे महामारी से निपटने के दौरान सामाजिक दूरी और स्वच्छता के नियमों का सख्ती से पालन करें। पांच से अधिक रोगियोंवाली सोसायटियों को ‘सूक्ष्म नियंत्रण क्षेत्र’ यानी माइक्रो कंटेन्मेंट जोन घोषित किया जाएगा और वहां बाहरी लोगों को प्रवेश करने से रोक दिया गया था। नियमों का उल्लंघन करने पर दंडात्मक कार्रवाई होगी।