नाबालिग के साथ यौन शोषण मामले में आरोपी 3 वर्ष की सख्त मजदूरी की सजा

पुणे : नाबालिग लड़की का यौन शोषण करने वाले को कोर्ट ने तीन साल की सख्त मजदूरी और 12 हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई है। संबंधित लड़की आंगन में खेल रही थी तभी आरोपी ने लड़की को घर की छत पर ले जा यह करतूत किया। विशेष न्यायाधीश आर वी आदोने ने यह फैसला सुनाया।

जगदीश पांढरीनाथ सोनवणे (उम्र 40, नि. नाना पेठ, राजेवाडी) को सजा सुनाई गई है। इस प्रकरण में संबंधित 10 वर्षीय लड़की की माँ ने सोनवणे के खिलाफ समर्थ पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया था। 2018 में यह घटना हुई थी। विशेष सरकारी वकील शुभांगी देशमुख ने इस केस का कामकाज देखा। उन्हे पैरवी अधिकारी बी डी निकम और पुलिस हवलदार विजय श्रीगादी ने मदद की। तत्कालीन पुलिस निरीक्षक श्वेता शिंदे ने इस मामले की जांच की। जुर्माने की राशि में से 5 हजार रूपए पीड़ित लड़की को नुकसान भरपाई के रूप में देने का आदेश भी दिया गया है।