आप विधायक सोमनाथ भारती दोषी करार,  4 साल पहले एम्स के कर्मचारियों से की थी मारपीट  

नई दिल्ली. ऑनलाइन टीम : दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी  के विधायक सोमनाथ भारती  को 2016 में दर्ज एक मामले में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स ) के सुरक्षा कर्मचारियों के साथ मारपीट करने के लिए दोषी ठहराया है। अदालत ने इस मामले में चार अन्य आरोपियों को बरी कर दिया है।

वर्ष 2016 में एम्स के मुख्य सुरक्षा अधिकारी ने सुरक्षाकर्मी से मारपीट के मामले में हौज खास थाने में शिकायत दी थी।  शिकायत के आधार पर पुलिस ने सोमनाथ भारती के खिलाफ दंगे के लिए भड़काने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डालने और कर्मचारी के साथ बदसलूकी करने की धाराओं में एफआईआर दर्ज की थी।

शनिवार को अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार पांडे ने भारती को भारतीय दंड संहिता की मारपीट करने, सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डालने व सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने समेत अन्य धाराओं में दोषी ठहराया है। इन सभी मामलों में अधिकतम दो साल की सजा का प्राविधान है। कोर्ट ने इस मामले में आरोपी बनाए गए चार अन्य लोग जगत सैनी, दिलीप झा, संदीप उर्फ सोनू और राकेश पांडे को बरी कर दिया है।

सोमनाथ भारती दिल्ली के पहले ऐसे पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, जिन्हें सजा दी जाएगी। मारपीट के कई मामलों में कोर्ट सोमनाथ भारती को 2 साल की सजा सुना सकती है। 3 साल से ऊपर की सजा पर जमानत का प्रावधान नहीं है, ऐसे में विधायक की जमानत भी शनिवार ही हो जाने के आसार हैं।