पुणे में ‘मुस्लिम वीमेने प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज’ के तहत मामला दर्ज

पुणे : समाचार ऑनलाइन – पति द्वारा तीन बार तलाक कहे जाने से पत्नी ने मुस्लिम वीमेने प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज के तहत शिकायत दर्ज करवाई। यह घटना पुणे के लष्कर कोर्ट परिसर में हुई।

पुलिस ने बताया कि घटना को लेकर लष्कर पुलिस थाने में 30 वर्षीय महिला ने शिकायत दी है जिस अनुसार उसके पति पर मुस्लिम वीमेने प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019 धारा 3 तथा 4 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

शिकायतकर्ता महिला की शादी वर्ष 2015 में हुआ। तब से उसके पति, सास-ससुर, ननंद और नंदाेई उसे शारीरिक तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे है। इसलिए उसने सभी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। फिलहाल इस मामले की सुनवाई लष्कर कोर्ट में चल रही है। 17 दिसंबर की दोपहर चार बजे शिकायतकर्ता महिला काम के लिए कोर्ट गई हुई थीं। उस समय उसके पति और ससुरालवालों ने उसे रोका और मैं दूसरी शादी करनेवाला हूं। इसलिए मैं तुम्हें तलाक देता हूं ऐसा कहकर तीन बार तलाक कहा। साथ ही जाते समय महिला से धक्कामुक्की कर गालिगलौज की। उसके बाद महिला ने लष्कर पुलिस थाने में पति के खिलाफ शिकायत दी।