राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की तस्वीरों के गलत इस्तेमाल पर होगी 6 महीने की जेल 

नई दिल्ली : समाचार ऑनलाइन – हमने अक्सर सुना होगा कि फेमस और खास लोगो की तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ की गई है लेकिन अब ये कर पाना आसान नहीं होगा। खास कर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की तस्वीर के साथ छेड़छाड़ करने पर आपको 6 महीने तक की जेल हो सकती है. निजी कंपनियों के विज्ञापन में पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर इस्तेमाल किये जाने पर जाएगी केंद्र सरकार ने प्रतिक एवं नाम  क़ानूनू -1950 में पहली बार सजा का प्रावधान किया जा रहा है. साथ ही जुर्माने की रकम एक हज़ार गुना बढाकर 5 लाख  रुपए कर दिया गया है.
कानून मंत्रालय  ने सहमति दी 
उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने सात दशक पुराने कानून में संसोधन का ड्राफ्ट तैयार किया है. कानून मंत्रालय  ने इस पर अपनी सहमति दे दी है. सरकार की कोशिश इस कानून को संसद के शीतकालीन सत्र में ही पारित कराने की होगी।
हाल के वर्षो में पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीरों की विज्ञापन में इस्तेमाल को लेकर विवाद खड़ा हो गया था. तब सरकार ने विज्ञापनों में पीएम की तस्वीर लगाने वाली देश की दो बड़ी कंपनियों पर कार्रवाई की थी. लेकिन नाममात्र के आर्थिक जुर्माने का प्रभाव न होता देखकर कानून में बदलाव की रूपरेखा तैयार की गई है.
पहली पर कानून तोड़ने पर एक लाख का जुर्माना 
इस कानून को पहली बार तोड़ने पर जुर्माने की रकम एक लाख रुपए तय की गई है. एक बार से अधिक गलती पर 5 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है. कानून को  बार-बार तोड़ने पर 3 से 6 महीने तक की जेल हो सकती है.
क्या है कानून 
प्रतिक एवं नाम कानून प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जैसे पदों पर बैठे व्यक्तियों की प्रतिष्ठा के साथ राष्ट्रीय प्रतीकों और ऐतिहासिक महत्व की वस्तुओं का संरक्षक है. इस कानून का उद्देश्य इनका व्यावसायिक किये जाने से रोकना है.