अहमदनगर : समाचार ऑनलाईन – कोतवाली पुलिस स्टेशन में दर्ज एक केस में एक परिवार के तीन वकीलों को गिरफ्तार करने के मामले में राज्य सरकार को कोर्ट ने 5 लाख रुपए देने का आदेश दिया है । यह रकम जांच अधिकारियों से वसूल करने का आदेश दिया है । यह रकम 45 दिनों में देने के लिए कहा गया है। ऐसा नहीं होने पर 8% ब्याज के हिसाब से पैसे देने का आदेश मुंबई हाई कोर्ट की औरंगाबाद खंडपीठ ने दी है. इस अंदेश से पुलिस विभाग में हलचल मच गई है।
वकील की पिता, मां और बहन को किया गया था गिरफ्तार
ऐड. अभिजीत राजेश कोठारी के खिलाफ रेप करने का आरोप लगाने के साथ उनके परिवार में पिता ऐड, राजेश कोठारी , मां ऐड, मंगल कोठारी, बहन रेनू झरेकर-कोठारी को गाली देकर धमकाया था । इस मामले में कोतवाली पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया था । इस मामले राजेश कोठारी, मंगल कोठारी व रेणु कोठारी बलात्कार के मामले में शामिल नहीं थी फिर भी 7 वर्ष से कम की सजा का केस था. फिर भी तीनों क गिरफ्तार किया गया था।
2014 में यह गिरफ़्तारी हुई थी । दोनों पक्षों को सुनने के बाद जज सोनवणे, जज नलावडे ने राज्य सरकार को तीनों क 5 लाख रुपए देने का आदेश दिया है । यह रकम जांच अधिकारी रहे पुलिस सब-इंस्पेक्टर विशाल सणस से वसूल करने का आदेश दिया है।