ऑड-ईवन के उल्लंघन पर 4000 रुपये जुर्माना, दोपहिया वाहनों को राहत

 

नई दिल्ली, 17 अक्टूबर (आईएएनएस)| दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को ऑड-ईवन नियम से संबंधित कुछ प्रमुख निर्देश जारी किए। ऑड-ईवन नियम अगले महीने 4-15 नवंबर के बीच लागू रहेगा। यहां एक संवाददाता सम्मेलन करते हुए केजरीवाल ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों को 4,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। साल 2016 में जुर्माने की राशि हालांकि 2,000 रुपये थी।

केजरीवाल ने कहा कि वह और उनके मंत्री भी योजना के दायरे में हैं।

उन्होंने कहा, “दिल्ली केबिनेट मंत्री और मुख्यमंत्री को भी ऑड-ईवन नियमों का पालन करना होगा।”

उन्होंने कहा कि दिल्ली आने पर अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी इस नियम का पालन करने की अपेक्षा है।

उन्होंने कहा कि हालांकि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य केंद्रीय मंत्री इस नियम के दायरे से बाहर रहेंगे।

दिल्ली सरकार ने प्रदूषण पर नियंत्रण पाने की कोशिश के तहत वाहनों को चलाने के विशेष नियम बनाएं हैं।

महीने के ऑड (विषम) अंक की तारीख पर राष्ट्रीय राजधानी की सड़कों पर सिर्फ ऑड अंक से खत्म होने वाले रजिस्ट्रेशन संख्या वाले वाहनों को चलाने की ही अनुमति दी जाएगी, वहीं ईवन (सम) अंक की तारीख पर सिर्फ सम अंक से खत्म होने वाले खत्म होने वाले रजिस्ट्रेशन संख्या वाले वाहनों को चलाने की ही अनुमति दी जाएगी।

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