1984 के दोषियों की याचिका पर पुलिस से जवाब तलब

नई दिल्ली, 5 जुलाई (आईएएनएस)| सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को 1984 के सिख विरोधी दंगों में शामिल कुछ दोषियों की याचिका पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता में एक पीठ ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी की और अगली सुनवाई के लिए मामले को 23 जुलाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 28 नवंबर 2018 को निचली अदालत द्वारा 89 लोगों को दंगा व दूसरे अपराधों, घर जलाने व कर्फ्यू लगाने के लिए दोषी करार देने के फैसले को कायम रखा। इन लोगों ने दंगे के दौरान पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में इन अपराधों को अंजाम दिया था। यह दंगे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के हत्या के बाद हुईं।

उच्च न्यायालय ने दोषियों की अपील खारिज कर दी है। दोषियों ने सत्र न्यायालय के 27 अगस्त, 1996 के फैसले को चुनौती दी थी। सत्र न्यायालय ने 89 लोगों को दोषी करार दिया था।

सभी 89 लोगों को दोषी करार देते हुए निचली अदालत ने उनको पांच साल जेल की सजा सुनाई थी। 89 में से कुछ की सुनवाई के दौरान मौत हो चुकी है और उनकी खिलाफ मामला बंद कर दिया गया।