सीबीआई कस्टडी से 103 किलोग्राम सोना गायब, जांच के आदेश

चेन्नै. ऑनलाइन टीम : तमिलनाडु में सीबीआई ने करीब 45 करोड़ रुपये कीमत के 103 किलोग्राम से भी अधिक सोने को छापेमारी में जब्त किया था। यह सोना सीबीआई की ‘सेफ कस्टडी’ में रखा हुआ था, जो ‘गायब’ हो गया है। मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु सीबी-सीआईडी को मामले की जांच का आदेश दिया है। कोर्ट ने सीबी-सीआईडी को 6 महीने के भीतर जांच पूरी करने का आदेश दिया है।

सीबीआई ने 2012 में चेन्नै में सुराना कॉर्पोरेशन लिमिटेड के दफ्तर में छापा मारा था। इस दौरान सोने की ईंटों और गहनों के रूप में 400.5 किलोग्राम सोना जब्त किया था। सीबीआई की तरफ से कहा गया है कि मामले के बारे में तब पता जब अरबों रुपये के जब्त सोने को एक साथ तौला गया। तौलने के बाद सोने का वजन कम निकला। सोने का वजन 400.5 किलोग्राम था, लेकिन इसमें से 103 किलो सोना दोबारा वजन करने पर गायब निकला।

सोना कैसे गायब हुआ, इस पर सीबीआई की तरफ से कहा गया है कि उसने सेफ और वॉल्ट्स की 72 चाबियों को प्रिसिंपल स्पेशल कोर्ट को सौंप दिया था। सीबीआई ने दावा किया कि जब्त किए जाने के दौरान सोने का वजन इकट्ठा किया गया था, लेकिन एसबीआई और सुराना के बीच कर्ज के मामले के निस्तारण के लिए नियुक्त किए गए लिक्विडेटर को सौंपते वक्त वजन अलग-अलग किया गया और वजन में अंतर की यही वजह है।

सीबीआई ने बताया कि उसने सेफ और वॉल्ट्स की 72 चाभियों को चेन्नै की प्रिसिंपल स्पेशल कोर्ट को सौंप दिया था। जस्टिस प्रकाश ने सबमिशन को रिफ्यूज करते हुए एसपी रैंक के अधिकारी की अगुवाई में सीबी-सीआईडी जांच का आदेश दिया। जांच को 6 महीने के अंदर पूरी करने का निर्देश देते हुए जस्टिस प्रकाश ने कहा कि स्थानीय पुलिस की तरफ से जांच कराने पर प्रतिष्ठा खराब हो जाएगी।