बच्ची से दुष्कर्म करनेवाले को 10 साल की कड़ी सजा

पिंपरी। सँवाददाता – एक मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के मामले में दोषी करार दिए गए नराधम को 10 साल की सश्रम कारावास और दस हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई गई है। अक्टूबर 2016 में तलेगांव दाभाड़े पुलिस थाने की सीमा में यह वारदात हुई थी। विशेष न्यायाधीश आर व्ही अदोणे ने भारतीय दंड संहिता कलम 376 और बाल यौन उत्पीड़न (पॉक्सो) के अनुसार यह सजा सुनाई है। संभाजी दशरथ जाधव (38, निवासी कुसगांव, मावल, पुणे) ऐसा सजा सुनाए गए आरोपी का नाम है।
प्राप्त जानकारी के मुताबिक, वारदात वाले दिन पीड़ित बच्ची अपने घर के आंगन में खेल रही थी। तब आरोपी ने उसे वहां से उठा लिया और खेत में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इस बारे में बच्ची की मां ने तलेगांव दाभाड़े पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की छानबीन पूरी करने के बाद अदालत में चार्जशीट दाखिल की। इस मुकदमे की पैरवी विशेष सरकारी वकील लीना पाठक ने की। उन्होंने कुल सात गवाहों के बयान लिए जिसमें पीड़ित बच्ची, उसकी माँ और चिकित्सा अधिकारी की गवाही अहम साबित हुई। पुलिस उपनिरीक्षक ए एम लांडगे ने इस मामले की जांच की।