हिमाचल में पार्टी चिन्ह पर होंगे स्थानीय निकाय चुनाव

शिमला, 23 फरवरी (आईएएनएस)। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने मंगलवार को पार्टी चिन्ह (सिंबल) पर नगर निगमों के चुनाव कराने का फैसला किया।

मंत्रिमंडल की बैठक में हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1994 और हिमाचल प्रदेश नगर निगम चुनाव नियमों 2012 में संशोधन करने का निर्णय लिया गया। इन संशोधनों से पार्टी चिन्हों पर चुनाव आयोजित करवाने, अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रदान करने और दल-बदल पर अयोग्य घोषित करने व अविश्वास प्रस्ताव आदि को मजबूत करने का मार्ग प्रशस्त होगा।

बैठक में किसानों के हितों के लिए जिला सिरमौर के पांवटा साहिब में स्थापित किए जाने वाले क्षेत्रीय बागवानी अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र के लिए डॉ. वाई. एस. परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय को पट्टे पर सरकारी भूमि देने के लिए भी स्वीकृति प्रदान की गई है।

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने प्राथमिक और उच्च शिक्षा विभागों में स्कूल प्रबंधन समिति (एसएमसी) नीति के तहत पहले से तैनात 2555 एसएमसी शिक्षकों की नियुक्ति को शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया है।

इसके अलावा मंत्रिमंडल ने गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प में शहीद अंकुश ठाकुर के सम्मान में हमीरपुर जिला के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मनोह का नाम बदलकर शहीद अंकुश ठाकुर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मनोह रखने को सहमति प्रदान की।

मंत्रिमंडल ने राज्य के प्रत्येक नसिर्ंग संस्थान में 45 वर्ष से कम आयु की पात्र विधवाओं के लिए एएनएम या बीएससी पाठ्यक्रम में एक सीट आरक्षित करने को भी सहमति प्रदान की।

बैठक में मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना 2019 में संशोधन को अनुमति प्रदान की गई। इससे उद्यमियों पर ऋण का बोझ कम होगा और सब्सिडी उधारकर्ता के सावधि ऋण खातों में जमा की जाएगी। यह तीन साल के बाद ही समायोजित की जाएगी।

योजना के तहत बैंक द्वारा ऋण की पहली किश्त के वितरण के बाद महाप्रबंधक, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया पहले 60 प्रतिशत की दर से अनुदान राशि को मंजूरी प्रदान करेंगे। इकाई के व्यावसायिक उत्पादन या संचालन और इकाई के भौतिक सत्यापन शुरू होने के बाद 40 प्रतिशत राशि प्रदान की जाएगी।

एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि शेष 40 प्रतिशत सब्सिडी राशि सत्यापन के 15 दिनों के भीतर जारी की जाएगी।

–आईएएनएस

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