हाईकोर्ट ने कोविड निर्देशों को संशोधित करने पर प्रशासन को फटकार लगाई

राज्य के दो जिला मजिस्ट्रेटों ने सिर्फ पर्यटकों के लिए कोविड निगेटिव प्रमाण पत्र को अनिवार्य बताया था। हालांकि इसके एक दिन पहले हाईकोर्ट ने कोविड निगेटिव सर्टिफिकेट सबके लिए अनिवार्य बताया था।

दक्षिण गोवा एडवोकेट्स एसोसिएशन की ओर से प्राथमिक याचिकाकतार्ओं द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि गोवा के एडवोकेट जनरल देवीदास पंगम ने अदालत को आश्वासन दिया था कि प्रशासनिक आदेश संशोधित किए जाएंगे और एचसी के आदेशों के अनुरूप होंगे।

बयान में कहा गया है कि ऑक्सीजन की आपूर्ति और उपलब्धता के संबंध में, उच्च न्यायालय ने गोवा मेडिकल कॉलेज के डीन, स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक और गोवा एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टरों को गोवा मेडिकल कॉलेज में आपूर्ति और ऑक्सीजन की उपलब्धता के मुद्दे पर एक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है।

बयान में कहा गया है कि गोवा सरकार को कोविड प्रबंधन के अन्य पहलुओं पर हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया गया है जिसमें एंबुलेंस, हार्स वैन, बेड की संख्या में वृद्धि, आईसीयू बेड, वेंटिलेटर शामिल हैं।

–आईएएनएस

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