सैंडलवुड ड्रग केस : सुप्रीम कोर्ट ने रागिनी द्विवेदी को जमानत दी

नई दिल्ली, 21 जनवरी (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कन्नड़ फिल्म अभिनेत्री रागिनी द्विवेदी को सैंडलवुड ड्रग मामले में जमानत दे दी, जो करीब साढ़े चार महीने से हिरासत में है।

द्विवेदी की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने न्यायमूर्ति आर.एफ. नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ से कहा कि उनके मुवक्किल के पास से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कर्नाटक सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए कहा कि मादक पदार्थ व्यक्तिगत उपयोग के लिए नहीं था, बल्कि इसे रेव पार्टी के लिए उपलब्ध कराया गया था। मेहता ने जोर देकर कहा कि सबूतों से छेड़छाड़ की संभावना है और अदालत को कम से कम तब तक जमानत देने पर विचार नहीं करना चाहिए, जब तक मामले में चार्जशीट दाखिल नहीं हो जाती।

पीठ में जस्टिस नवीन सिन्हा और के.एम. जोसेफ भी शामिल थे। पीठ ने मामले में एक संक्षिप्त सुनवाई के बाद द्विवेदी को जमानत दे दी, जो पिछले साल 4 सितंबर से हिरासत में है।

जमानत देते हुए, अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया पाया गया है कि केवल थोड़ी मात्रा में ड्रग्स मिला था और इसलिए, एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 को लागू नहीं किया जा सका।

द्विवेदी ने एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड साहिल भलाइक के माध्यम से याचिका दायर की थी। उन्होंने कहा अभियोजन पक्ष ने जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिए उनके खिलाफ झूठा मामला दर्ज किया है। भलाइक ने कहा कि हालांकि राज्य सरकार ने दावा किया था कि वह ड्रग रैकेट का हिस्सा है, लेकिन मामले में दिखाने के लिए उनके पास कुछ नहीं है।

याचिका में तर्क दिया गया कि यह उल्लेखनीय है कि रागिनी को आरोपी बनाया गया है और उसे मामले में सह-आरोपी के बयान पर गिरफ्तार किया गया।

द्विवेदी ने तर्क दिया कि पुलिस द्वारा तैयार किए गए झूठे बयान के आधार पर ही उसे फंसाया गया और वह मीडिया ट्रायल का शिकार हुई।

–आईएएनएस

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