सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष फारूकी को सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश

नई दिल्ली, 14 अक्टूबर (आईएएनएस)| सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले पर सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जफर अहमद फारूकी को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया है।

शीर्ष अदालत ने फारूकी की जान के खतरे को ध्यान में रखते हुए इस संबंध में सोमवार को उत्तर प्रदेश सरकार को सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश दिया। फारूकी ने श्रीराम पांचू के माध्यम से शीर्ष अदालत का रुख किया। पांचू राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद के समाधान के लिए अदालत की ओर से गठित तीन सदस्यीय मध्यस्थता समिति के एक सदस्य हैं।