लालू प्रसाद को चारा घोटाला मामले में जमानत

 रांची, 12 जुलाई (आईएएनएस)| झारखंड उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के अध्यक्ष लालू प्रसाद को चारा घोटाला मामले में जमानत दे दी, हालांकि वह दो अन्य घोटालों के मामले में जेल में ही रहेंगे।

 चारा घोटाला मामला देवघर कोषागार से धन की धोखाधड़ी से संबंधित है।

राजद प्रमुख के वकील प्रभात कुमार ने आईएनएस से कहा, “चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद को जमानत मिल गई है। मामले में उन्हें साढ़े तीन साल की सजा सुनाई गई थी। वह अन्य दो और चारा घोटाला मामलों में जेल में ही रहेंगे, जिसमें उन्हें पांच साल और 14 साल कैद की सजा मिली है।”

लालू प्रसाद ने 13 जून को जमानत की अर्जी दायर की थी। सीबीआई द्वारा पांच जुलाई को उनकी याचिका पर जवाब दाखिल करने के बाद उच्च न्यायालय ने उन्हें जमानत दे दी।

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री को चार चारा घोटाला मामलों में दोषी ठहराया गया है और उन्हें 14 साल कैद की सजा मिली है।

900 करोड़ रुपये के चारा घोटाले से जुड़े चौथे मामले में उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी है।

वर्तमान में उनका रांची के राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (आरआईएमएस) के एक पेइंग वार्ड में उपचार किया जा रहा है। वह किडनी, शुगर और अन्य बीमारियों से पीड़ित हैं।