राफेल मामले में समीक्षा याचिका खारिज, राहुल को चेतावनी

नई दिल्ली : समाचार ऑनलाइन – सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को राफेल सौदा मामले में जांच की मांग वाली समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति एस.के. कौल ने आदेश पढ़ते हुए कहा कि समीक्षा याचिका अयोग्य है। सुप्रीम कोर्ट ने दसॉ एविएशन से संबद्ध राफेल मामले की जांच के लिए प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग वाली याचिका खारिज कर दिया।

कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे अवमानना मामले को भी खत्म कर दिया और कहा कि एक महत्वपूर्ण राजनीतिक व्यक्ति के तौर पर राहुल गांधी को भविष्य में और सतर्क रहना होगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबंध में राहुल गांधी के ‘चौकीदार चोर है’ बयान देने पर उनके खिलाफ अवमानना मामले की जांच शुरू कर दी गई थी।

भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति एस.के. कौल और न्यायमूर्ति के.एम. जोसफ की पीठ ने कहा कि राजनीति में महत्वपूर्ण व्यक्ति के तौर पर राहुल गांधी को भविष्य में कोर्ट का हवाला देते हुए ऐसे बयान देते समय और सतर्क होना चाहिए, जो कोर्ट के आदेश का हिस्सा ही नहीं था।

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