रतुल पुरी की जमानत याचिका मंजूर

नई दिल्ली, 13 दिसंबर (आईएएनएस)| केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के विशेष न्यायाधीश संजय गर्ग ने शुक्रवार को कारोबारी रतुल पुरी को जमानत दे दी। अदालत ने पुरी को पांच लाख रुपये का जमानत बांड और इतने ही राशि के निजी मुचलके देने का आदेश दिया।

इसके साथ ही अदालत ने पुरी को सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करने, जांच में पूर्ण सहयोग करने और गवाहों को प्रभावित नहीं करने का आदेश दिया है।