यौन शोषण के आरोप में महेश मूर्ति को मिली जमानत

मुंबई : खार पुलिस ने शुक्रवार को ‘एंजल इन्वेस्टर’ महेश मूर्ति को यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार किया था । हालांकि, बाद में महेश को जमानत मिल गई है । इस मामले के जांच अधिकारी नंद कुमार गोपाले के अनुसार, मूर्ति पर आईपीसी की धारा 354 D, 509 A और आईटी ऐक्ट की धारा 67 A के तहत मामला दर्ज किया गया है।

दिल्ली की एक महिला ने अप्रैल 2017 में राष्ट्रीय महिला आयोग से मूर्ति के खिलाफ शिकायत की थी। महिला ने एक पुस्तक विमोचन समारोह में भी महेश मूर्ति पर आरोप लगाते हुए कहा था कि 2004 में एक कैफे में मूर्ति ने उनसे छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी लेकिन तब उन्होंने इस बारे में पुलिस में कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई थी।

महिला ने मूर्ति के खिलाफ आपत्तिजनक, लैंगिक और अपमानजनक टिप्पणियां करने और अश्लील इशारे करने की शिकायत दर्ज कराई थी। आयोग ने इस तरह की और भी शिकायतें मिलने पर महाराष्ट्र के डीजीपी को नवंबर में इस बारे में सूचित किया गया था। आयोग का कहना था कि यह मामला महिलाओं के खिलाफ अपराध के साथ ही सायबर कानूनों के उल्लंघन का भी है। हालांकि, खार पुलिस ने 29 दिसंबर को एफआईआर दर्ज कर ली थी लेकिन इस मामले में जांच करीब सवा महीने तक जारी रही। महेश मूर्ति स्टार्टअप गुरु के नाम से चर्चित रहे हैं। उन्हें नया कारोबार शुरू करने वाले लोगों को आर्थिक मदद मुहैया करवाने वाला कारोबारी भी कहा जाता है।