महारेरा का शिकंजा किन बिल्डरों पर कसा, पढ़िए विस्तार से

रेरा ने आठ बिल्डरों पर लगाया जुर्माना

मुंबई : पुणे समाचार

अपनी गृह निर्माण परियोजना का विज्ञापन अखबार में देते हुए महा रेरा की नियमावली का उल्लंघन करने वाले आठ बिल्डरों पर महारेरा प्राधिकरण ने दो से दस लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया है। आठ बिल्डरों में से सात बिल्डरों पर दो-दो लाख रुपए जबकि एक बिल्डर पर दस लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
गृह निर्माण परियोजना का विज्ञापन देने से पहले बिल्डर को महारेरा में पंजीकरण कराना अनिवार्य होता है। विज्ञापन में महारेरा की वेबसाइट का उल्लेख किया जाता है। पंजीकरण क्रमांक प्राप्त करना होता है। इन नियमों का पालन करने के बाद ही विज्ञापन दिया जा सकता है। लेकिन आठ बिल्डरों ने इन नियमों का उल्लंघन किया है, जिसके चलते उन पर कार्रवाई की जाएगी। त्रिधातु मोर्य बिल्डर ने महारेरा में पंजीकरण किए बिना विज्ञापन दिया था जिससे अब उसे दस लाख रुपए का जुर्माना देना होगा। विज्ञापन में महारेरा की वेबसाइट का उल्लेख न करने वाले सुमित ग्रुप, द वाधवा ग्रुप, इप्सित प्रोजेक्ट, ज्योती बिल्डर्स, परिणी बिल्डिंग प्रॉपर्टीज, हावरे प्रॉपर्टीज व कर्म इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. को दो-दो लाख रुपए जुर्माने का भुगतान करना होगा।