मप्र के नेता प्रतिपक्ष को निर्वाचन आयोग की हिदायत

भोपाल/झाबुआ, 16 अक्टूबर (आईएएनएस)| मध्य प्रदेश के झाबुआ विधानसभा सीट के उपचुनाव में प्रचार के दौरान कांग्रेस उम्मीदवार कांतिलाल भूरिया को पाकिस्तान का प्रतिनिधि बताने वाले बयान को चुनाव आयोग ने आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव को नसीहत दी है। आयोग ने उनसे कहा है कि भविष्य में इस तरह की बयानबाजी न करें।

कांग्रेस प्रवक्ता जे. पी. धनोपिया ने बुधवार को आईएएनएस को बताया, “भार्गव ने 30 सितंबर को झाबुआ में कांग्रेस उम्मीदवार को पाकिस्तान का प्रतिनिधि बताया था, जिसकी चुनाव आयोग से शिकायत की गई थी। साथ ही भार्गव को झाबुआ में प्रचार के लिए जाने पर प्रतिबंध लगाए जाने की भी मांग की गई थी। इस पर चुनाव आयोग ने भार्गव के बयान को आचार संहिता का उल्लंघन माना है।”

सूत्रों के अनुसार, चुनाव आयोग ने भार्गव के बयान को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए उन्हें नसीहत दी है कि वे सभाओं, रोड शो अथवा साक्षात्कार के दौरान संभलकर बोलें और इस तरह की बात न कहें।

झाबुआ में 30 सितंबर को भाजपा उम्मीदवार भानु भूरिया का नामांकन भरे जाने के बाद आयोजित सभा में भार्गव ने कहा था, “यह चुनाव दो दलों के बीच नहीं है। यह भारत और पाकिस्तान के बीच का चुनाव है। भानु भाई हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व करते हैं और कांतिलाल भूरिया पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनका दल ऐसे लोगों का समर्थन करता है, जो पाकिस्तान को प्रोत्साहित करते हैं। इसलिए यहां मौजूद लोग बताएं कि वे हिंदुस्तान के साथ है या पाकिस्तान के साथ।”

भार्गव ने भाजपा उम्मीदवार को जिताने का आह्वान करते हुए कहा था, “अगर यहां कांग्रेस जीत गई तो यह संदेश जाएगा कि पाकिस्तान का समर्थन करने वाले दल की सरकार का प्रतिनिधि जीत गया और हिंदुस्तान का प्रतिनिधि जो भारतीय है, आदिवासी है, जो गांव में मेहनत करता है, अगर उसकी पराजय होती है तो यह हिंदुस्तान की पराजय होगी। आपकी पराजय होगी, आपकी हार होगी। इस चुनाव में देश की इज्जत दांव पर है। क्योंकि कांग्रेस दल इन दिनों हर मामले में पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है।”

भार्गव के खिलाफ निर्वाचन अधिकारी ने कोतवाली थाने में प्रकरण भी दर्ज कराया गया था।