मकर संक्रांति पर केवल परिवार के सदस्यों को छत पर जाने की इजाजत

गांधीनगर, 8 जनवरी (आईएएनएस)। गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा मकर संक्रांति त्योहार के दौरान गुजरात में पतंगबाजी पर प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका के जवाब में गुजरात सरकार से त्योहार के दौरान पालन किए जाने वाले दिशानिर्देशों का एक सेट सबमिट किया।

दिशानिर्देशों के अनुसार, पतंगबाजी के दौरान केवल परिवार के सदस्यों को ही उनके छतों पर जाने की अनुमति होगी। राज्य सरकार रायपुर टंकशाला, नरोदा जैसे अन्य स्थानों के साथ-साथ ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों के साथ भीड़ को एकत्रित होने से रोकने के लिए और छतों पर लाउडस्पीकर और साउंड सिस्टम के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए सख्ती से निगरानी कर रही है।

गांधीनगर एनिमल वेलफेयर फाउंडेशन का प्रतिनिधित्व करते हुए, एक मौलिक मांकड़ ने गुजरात उच्च न्यायालय में मंगलवार को एक जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें गुजरात में पतंगों और धागों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी, क्योंकि इस दौरान उत्तरायण के दौरान बड़ी भीड़ होगी।

फाउंडेशन चाहता है कि 9 से 17 जनवरी तक पतंगबाजी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए।

अदालत ने सरकारी वकील से निर्देश लेने के लिए कहा था और शुक्रवार को सुनवाई निर्धारित की थी।

गुजरात सरकार ने अपने महाधिवक्ता कमल त्रिवेदी के माध्यम से आश्वासन दिया है कि 11 जनवरी से 14 जनवरी तक गुजरात में रात का कर्फ्यू सख्ती से लागू किया जाएगा।

–आईएएनएस

एवाईवी/एएनएम