बिल्‍डर डीएसके पर भड़का हाईकोर्ट, कभी भी हो सकती है गिरफ्तारी

मुंबई: पुणे समाचार ऑनलाइन

पुणे के बिल्‍डर डीएसके कुलकर्णी की बॉम्‍बे हाईकोर्ट ने जमकर फटकार लगाई। साथ ही हाईकोर्ट ने राज्‍य और केंद्र सरकार को कुलकर्णी का पासपोर्ट जब्‍त करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने इस संबंध में दिल्‍ली और मुंबई के सभी एयरपोर्ट्स को इसकी जानकारी तुरंत देने के लिए कहा। साथ ही 22 फरवरी तक डीएस कुलकर्णी को दी गई राहत को भी हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। ऐसे में डीएस कुलकर्णी किसी भी दिन गिरफ्तार हो सकते हैं।

इस मामले में कुलकर्णी के साथ ही लोगों को सही समय पर मकान न देने और बैंक का पैसा न चुकाने के आरोप में कोर्ट को गुमराह करने के मामले में प्रभुणे इंटरनेशनल के अरविंद प्रभुणे के खिलाफ भी हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 1 मार्च को होगी।

वादे के मुताबिक कुलकर्णी ने कोर्ट में 50 करोड़ रुपये जमा करने की बात कही थी,लेकिन जमा नहीं किए। इसके अलावा धोखाधड़ी करके बैंक ऑफ महाराष्ट्र की जमीन को बुलढाणा को-ऑपरेटिव बैंक को बेच दिया। जिसकी जानकारी कल ईओडब्ल्यू ने कोर्ट को दी थी। इसके बाद कोर्ट ने आज आपात सुनवाई की और कुलकर्णी को कोर्ट को गुमराह करने का दोषी पाया और उन्हें मिली सारी राहत को रद्द कर दिया.
वहीं बुलढाणा बैंक को हाई कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी है.