नई दिल्ली, 13 नवंबर (आईएएनएस)| सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) कार्यालय को सार्वजनिक कार्यालय बताते हुए उसे सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के दायरे में करने का आदेश दिया।
नई दिल्ली, 13 नवंबर (आईएएनएस)| सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) कार्यालय को सार्वजनिक कार्यालय बताते हुए उसे सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के दायरे में करने का आदेश दिया।