इस विधेयक का उद्देश्य मिशन लाल लकीर के कार्यान्वयन के लिए गांवों में लाल लकीर के भीतर संपत्तियों के रिकॉर्ड ऑफ राइट्स के संकलन की खातिर केंद्र की सहायता से अपनी स्वामित्व योजना के तहत राज्य की मदद करना है। यह विधेयक इन संपत्तियों से प्राप्त अधिकारों से उत्पन्न मुद्दों से निपटने में भी मदद करेगा।
इसके अलावा, यह कानून ग्रामीणों और मालिकों को संपत्ति के अधिकार का मुद्रीकरण करने और सरकारी विभागों, संस्थानों और बैंकों द्वारा प्रदान किए गए विभिन्न सुविधाओं का लाभ उठाने की सहूलियत भी प्रदान करेगा।
राज्य में कृषि भूमि के निपटान और समेकन के समय गांव में अबादी को लाल लकीर के भीतर रखा गया था। कोई भी रिकॉर्ड ऑफ राइट्स लाल लकीर के भीतर तैयार नहीं किया गया था।
लाल लकीर के भीतर किसी भी जमीन के स्वामित्व के लिए कब्जे को मुख्य बिंदु माना गया है। हालांकि, अधिकांश स्थानों पर लाल लकीर के भीतर के क्षेत्र का स्वामित्व आमतौर पर एक अनौपचारिक समझौते आदि के माध्यम से पारित किया जाता है, और स्वामित्व का आधार कब्जा है।
कैबिनेट ने 1961 में पंजाब ग्राम आम भूमि (विनियमन) अधिनियम की धारा 2 में संशोधन करने के लिए भी मंजूरी दी।
–आईएएनएस
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