पंजाब में खुले बोरवेल के मालिकों पर होगी कार्रवाई

 चंडीगढ़, 13 जून (आईएएनएस)| पंजाब में 45 खुले बोरवेल को बंद करने के बाद उपायुक्तों को उन लोगों को खिलाफ कार्रवाई करने को कहा गया है, जो बोरवेल को बंद नहीं करते हैं, इन्हें खुला छोड़ देते हैं।

  एक अधिकारी ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिन्दर सिंह ने सभी खुले बोरवेलों को बंद करने का आदेश दिया है, ताकि ऐसी दुखद घटना दुबारा ना हो, जिसमें खुले बोरवेल में गिरने के कारण एक दो वर्षीय लड़के की जान चली गई। बोरवेल में 108 घंटे तक फंसे रहने के बाद उसे निकाला गया था, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका।

तंदरुस्त पंजाब मिशन के निदेशक के. एस. पन्नू ने कहा कि खुले बोरवेल लोगों की सुरक्षा के लिए चिंता का विषय हैं, खासतौर से बच्चों के लिए। साथ ही इससे भूजल भी दूषित होता है।

सभी खुले बोरवेल को ढंकना सुनिश्चित करने के लिए उपायुक्तों से कहा गया है कि वे किसानों को खुले बोरवेल के खतरों से अवगत कराने के लिए एक प्रचार अभियान शुरू करें।

पंजाब जल संसाधन और विकास निगम (ट्यूबेल कार्पोरेशन) और पंजाब ग्रामीण जलापूर्ति और स्वच्छता विभाग के ऊपर भूजल आधारित पीने का पानी आपूर्ति करने और सिंचाई योजनाओं को चलाने की जिम्मेदारी है। इन दोनों विभागों से कहा गया है कि वे एक महीने के अंदर सभी खुले बोरवेल को बंद कर दें।

जिसकी जमीन पर खुला बोरवेल पाया जाएगा, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी और जुर्माना भी लगेगा।