निर्भया मामले के दोषी की याचिका खारिज

नई दिल्ली, 20 जनवरी (आईएएनएस)| सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को निर्भया मामले के दोषी पवन गुप्ता के किशोर होने का दावा करने वाली याचिका खारिज कर दी। शीर्ष न्यायालय ने कहा, “हम कितनी बार वही बातें सुनेंगे, आपने इसे कई बार उठाया है।”

पवन गुप्ता ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें अदालत ने यह मानने से इनकार कर दिया था कि जब उसने निर्भया के साथ सामूहिक दुष्कर्म का अपराध किया था, तब वह एक किशोर था।

न्यायमूर्ति आर. भानुमति की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह फैसला सुनाया।