दो सीटों पर चुनाव लड़ने से रोकने के मामले की अंतिम सुनवाई अगस्त में

 नई दिल्ली, 15 जुलाई (आईएएनएस)| सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि उम्मीदवारों के एक साथ दो सीटों पर चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका पर अंतिम सुनवाई अगस्त में होगी।

  भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता और याचिकाकर्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय की याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह घोषणा की।

याचिकाकर्ता ने जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 33 (7) को चुनौती दी है जिसमें किसी व्यक्ति को दो संसदीय या विधानसभा सीटों से एक साथ चुनाव लड़ने की अनुमति प्रदान की गई है।

इस धारा के अनुसार, “किसी भी व्यक्ति को हाउस ऑफ द पीपुल के लिए आम चुनाव लड़ने के मामले में दो से संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार के तौर पर नामांकित नहीं किया जाएगा।”

कई राजनेता एक से अधिक चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं और अगर वे दोनों जगहों से विजयी होते हैं तो उन्हें एक सीट छोड़नी पड़ती है।