दो नाबालिग बच्चों के हत्यारे को आजीवन कैद की सजा बरकरार

नई दिल्ली, 16 फरवरी (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उस व्यक्ति की आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा जिसने दो नाबालिग बच्चों को जहरीला पदार्थ खिलाकर मौत के घाट उतार दिया था।

जस्टिस इंदू मल्होत्रा और जस्टिस अजय रस्तोगी की पीठ ने कहा कि वह शिकायतकर्ता अंजू के साथ रह रहा था। अंजू के अपनी पिछली शादी से दो बच्चे थे। उसने दोनों नाबालिग निर्दोष बच्चों को जहरीला पदार्थ खिलाकर उनकी निर्मम हत्या कर दी।

पीठ ने कहा कि यह सच है कि प्राकृतिक जीवन के शेष वर्ष की सजा ट्रायल कोर्ट के न्यायाधीश द्वारा नहीं लगाई जा सकती थी, लेकिन मामले को देखने के बाद, प्राकृतिक जीवन के शेष वर्ष के लिए आईपीसी की धारा 302 के तहत सजा बरकरार रखते हुए आजीवन कारावास की सजा की पुष्टि करना उचित है।

गौरी शंकर, जिसे 4 और 2 वर्ष की आयु के दो बच्चों की हत्या का दोषी पाया गया था, ने शीर्ष अदालत में अपील दायर की थी। उसे 1 जुलाई 2013 को ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषी ठहराया गया था, और पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा 13 दिसंबर, 2018 को सजा की पुष्टि की गई थी।

शंकर ने शुरू में दोषी माना और परीक्षण का दावा नहीं किया। उसने स्वीकार किया कि उन्होंने बच्चों को जहर दिया, जिसके परिणामस्वरूप 15-20 मिनट के भीतर बच्चों की मृत्यु हो गई। हालांकि, बाद में, उसने एक आवेदन दिया जिसमें कहा गया था कि उसका अपराध से कोई संबंध नहीं है और उसके अपराध को स्वीकार करते हुए गलत बयान देने के लिए उसे सरकारी वकील ने गुमराह किया है।

शीर्ष अदालत ने उल्लेख किया कि ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को प्राकृतिक जीवन के शेष वर्ष के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जो ट्रायल कोर्ट के डोमेन में नहीं था, और यह उच्च न्यायालय या शीर्ष अदालत द्वारा भी इस्तेमाल किया जा सकता था।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, शिकायतकर्ता अंजू की शादी अजय कुमार से हुई थी और उनके दो बच्चे थे। कुमार एक शराबी था और उसकी मृत्यु हो गई थी।

अंजू के पड़ोस में रहने वाले शंकर उसे अपने दो बच्चों के साथ पंजाब ले आया, जहां उसने घटना को अंजाम दिया। वह अंजू के बच्चों को नापसंद करता था और उन्हें जान से मारने की धमकी देता था।

18 मार्च 2013 को, अंजू मंदिर से घर लौटी और उसने अपने बच्चों को जीवन के लिए संघर्ष करते हुए खाट पर पड़ा देखा। वह उन्हें अस्पताल ले गई जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।

–आईएएनएस

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