दिल्ली के अधिवक्ता 50 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार

नई दिल्ली, 28 फरवरी (आईएएनएस)। केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) आयुक्तालय के अधिकारियों ने एक अधिवक्ता विशाल को इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के संबंध में 50 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया है। विशाल कड़कड़डूमा कोर्ट में कानून की प्रैक्टिस करते हैं।

वित्त मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि विशाल ने अपने नाम से एक काल्पनिक फर्म का निर्माण करके इस जीएसटी धोखाधड़ी की शुरुआत की, जिसे उन्होंने अपने निवास पर पंजीकृत करवाया।

इसके बाद, उन्होंने कई काल्पनिक फर्मो की व्यवस्था करने के लिए विभिन्न व्यक्तियों की कई केवाईसी की व्यवस्था की, जिनके पास कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं थी और केवल नकली इनपुट टैक्स क्रेडिट पर पारित करने और सरकारी खजाने को धोखा देने के उद्देश्य से बनाया गया था।

उनके आवास की तलाशी के दौरान कई केवाईसी और चेक पाए गए। वह चालान राशि का 2 प्रतिशत कमीशन के बदले में अपने ग्राहकों को फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट पर देता था।

आधिकारिक बयान में कहा गया है कि अब तक निर्धारित किए गए कुल फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट 50.03 करोड़ रुपये हैं, जिसके बढ़ने की उम्मीद है।

अधिवक्ता ने सरकार को धोखा देने के लिए एक गहरी आपराधिक साजिश रची।

विशाल को सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 69 (1) के तहत गिरफ्तार किया गया है और शनिवार को ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। उन्हें 13 मार्च, 2021 तक 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

मामले में आगे की जांच प्रक्रिया में है।

मंत्रालय के अनुसार, जीएसटी केंद्रीय कर की स्थापना के बाद से, दिल्ली जोन ने विभिन्न मामलों में 27 गिरफ्तारियां की हैं, जिसमें जीएसटी चोरी की राशि 4,019.95 करोड़ रुपये से अधिक है।

–आईएएनएस

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