ट्रांसजेंडरों के लिए अलग शौचालय उपलब्ध कराने का निर्देश

नई दिल्ली, 17 फरवरी (आईएएनएस)। दिल्ली सरकार ने नागरिक अधिकारियों को ट्रांसजेंडरों के लिए अलग शौचालय उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।

दिल्ली सरकार के सूत्रों ने आईएएनएस को बताया कि आम आदमी पार्टी की अगुवाई वाली सरकार ने अधिकारियों से कहा है कि दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) के लिए उपलब्ध शौचालय की सुविधा ट्रांसजेंडर समुदाय के उपयोग के लिए रखी जाए।

दिल्ली सरकार के एक सूत्र ने कहा कि इस तरह के शौचालयों का निर्माण तत्काल नहीं किया जा सकता है, इसलिए शहर के विभिन्न हिस्सों में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए उपलब्ध मौजूदा सुविधाओं को ट्रांसजेंडर समुदाय द्वारा उपयोग के लिए उपलब्ध किया जाना चाहिए।

आप सरकार द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि ट्रांसजेंडर (अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 की धारा 22 के प्रावधानों के अनुपालन में, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए पर्याप्त कल्याणकारी उपाय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सभी सार्वजनिक भवनों, स्वायत्त निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, निगमों और दिल्ली सरकार के स्थानीय निकायों को अलग सार्वजनिक शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।

जनवरी 2021 में, एनडीएमसी ने अपने वार्षिक बजट 2021-22 में अपने क्षेत्र में विशेष रूप से थर्ड जेंडर के लिए शौचालय बनाने की घोषणा की थी।

आईएएनएस ने इसी से संबंधित एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जिसमें बताया गया था कि एनडीएमसी ने नई दिल्ली के शास्त्री भवन में थर्ड जेंडर के लिए एक ऐसा शौचालय बनाया है। परियोजना से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा था कि दक्षिण दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी) ने ट्रांसजेंडरों के लिए शौचालय बनाने की खातिर कुछ अन्य स्थानों की पहचान करने के लिए प्रक्रिया शुरू की है।

2014 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा ट्रांसजेंडरों को तीसरे लिंग के रूप में मान्यता दिए जाने के बाद इस मुद्दे की ओर प्रारंभिक कदम उठाया गया था और केंद्र और राज्यों को ट्रांसजेंडर लोगों के लिए अन्य सुविधाओं के साथ अलग-अलग शौचालय बनाने का निर्देश दिया था।

–आईएएनएस

एसआरएस/एएनएम