गोवा बाल अधिकार निकाय ने शिशु के अपहरण की मीडिया रिपोर्ट को झंडी दिखाई

पणजी, 22 जून (आईएएनएस)। गोवा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सोमवार को एक महीने के बच्चे के अपहरण की मीडिया कवरेज को हरी झंडी दिखाई, साथ ही राज्य सरकार के सूचना और प्रचार निदेशालय को बच्चों पर मीडिया रिपोर्टिग के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के दिशानिर्देश से पत्रकारों को परिचित कराने का निर्देश दिया।

आयोग ने कहा कि मीडिया-व्यक्तियों द्वारा घुसपैठ जो अपहृत शिशु (जो तब तक पता लगाया गया था और मां के साथ फिर से मिला था) के घर का दौरा किया और सोशल मीडिया पर साझा किए गए बच्चे और परिवार के लाइव दृश्यों को रिकॉर्ड किया, धारा 71 का उल्लंघन था। (1) किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2015 की।

आयोग के अध्यक्ष पीटर एफ बोर्गेस ने सूचना और प्रचार निदेशक से कहा, आयोग ने मीडिया द्वारा इस उल्लंघन को गंभीरता से लिया है। एक निवारक उपाय के रूप में, आपसे अनुरोध है कि सभी मान्यता प्राप्त पत्रकारों को संलग्न दिशा-निर्देश भेजें और बच्चों पर रिपोर्ट करते समय इन दिशानिर्देशों का ईमानदारी से पालन करने का अनुरोध करें। आगे अनुरोध किया जाता है कि इसे विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करें, ताकि भविष्य में इसी तरह के उल्लंघन को रोका जा सके।

आयोग पणजी के पास गोवा मेडिकल कॉलेज के परिसर से एक महीने के बच्चे के अपहरण के केबल न्यूज मीडिया कवरेज का जिक्र कर रहा था। बच्चे को मां के साथ फिर से मिलाने के बाद, कवरेज में माता-पिता और बच्चे की पहचान के साथ-साथ स्थान प्रसारित करते हुए मीडियाकर्मी उसके घर गए।

बोर्गेस ने कहा कि जो वीडियो स्थानीय केबल न्यूज चैनलों के सोशल मीडिया पेजों पर अपलोड किए गए थे, उन्हें बाद में आयोग के निर्देश पर हटा लिया गया।

–आईएएनएस

एसजीके