सीबीआई के प्रवक्ता ने कहा कि तलाशी अभियान के दौरान एजेंसी ने कई दस्तावेड बरामद किए गए ।
सीबीआई की ओर से गोल्डन जुबली होटल्स प्राइवेट लिमिटेड, उसके निदेशकों लक्ष्मी नारायण शर्मा, अर्जुन सिंह ओबेरॉय, नेहा गंभीर, यशदीप शर्मा और अज्ञात पब्लिक सर्वेट्स के खिलाफ केस दर्ज किए जाने के बाद ये तलाशी ली गई है।
प्रवक्ता ने कहा कि यह आरोप है कि प्रोजेक्ट को लागू करने के दौरान 2009 से 2015 के बीच बैंक ऑफ बदौड़ा, हैदराबाद की ओर से टर्म लोग के तहत वित्तिय केडिट लिमिट का फायदा उठाया गया। इसके तहत निदेशकों को कंसोर्टियम व्यवस्था के तहत बैंक की ओर से 678.89 करोड़ और एनएफबीएल की ओर से 50 करोड़ रूपये मिले थे।
प्रवक्ता का कहना है कि यह आरोप लगाया गया है कि प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन के दौरान, कंपनी ने धोखाधड़ी की और संदिग्ध लेनदेन को अंजाम दिया।
उन्होंने कहा, 31 दिसंबर, 2015 को 1,285.45 करोड़ रुपये की बकाया राशि के साथ लोन अकाउंट (ऋण खाता) एनपीए बन गया।
–आईएएनएस
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